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Bitcoin पर चीन का बड़ा प्रहार, अपने यहां लेन-देन पर पूरी तरह लगाया बैन

Cryptocurrency

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए बिटकॉइन (Bitcoin) और इस प्रकार की अन्य आभासी मुद्राओं (Virtual Currency) में किये जाने वाले सभी प्रकार के लेन-देन को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही अनधिकृत तरीके से डिजिटल मुद्रा के उपयोग पर पाबंदी लगाने को लेकर अभियान शुरू किया है।के केंद्रीय बैंक People’s Bank of China (PBC) ने नोटिस में कहा कि बिटकॉइन, एथेरेम (ethereum blockchain) और अन्य डिजिटल मुद्राओं ने वित्तीय प्रणाली को बाधित किया है। इसका उपयोग काले धन को वैध बनाने और अन्य अपराधों में किया जा रहा है।

चीनी बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी पर 2013 में पाबंदी लगा दी थी लेकिन सरकार ने इस साल अनुस्मरण पत्र जारी किया। यह बताता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आधिकारिक स्तर पर चिंता है। सरकार इस प्रकार की मुद्राओं के जरिये लेन-देन से वित्तीय प्रणाली को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है।

क्रिप्टोकरेंसी के प्रवर्तकों का कहना है कि इससे एक गोपनीयता रहती है और लचीलापन रहता है, लेकिन चीनी नियामकों को चिंता है कि वे वित्तीय प्रणाली पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को कमजोर कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इससे आपराधिक गतिविधि को छिपाने में मदद हो सकती है।

पीबीसी ने कहा कि वर्चुअल मुद्राओं की कोई कानूनी टेंडर स्थिति नहीं है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसीजैसे एथेरियम और टीथर मौद्रिक अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किए गए हैं और उनके पास कोई कानूनी टेंडर पावर नहीं है और इसलिए इसे वैध मुद्रा के रूप में प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। पीबीसी ने कहा, सभी अवैध वित्तीय गतिविधियों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है और कानूनों के अनुरूप समाप्त कर दिया जाएगा।

बयान मई में राज्य परिषद की वित्तीय स्थिरता और विकास समिति की बैठक से शुरू होने वाली क्रिप्टोकरेंसी पर देश के गहन विनियमन का विस्तार है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बैठक ने संकेत दिया कि वर्चुअल मुद्रा व्यापार और खनन गतिविधियों पर एक और कार्रवाई वित्तीय जोखिमों को जड़ से खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है।

बयान में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां प्रवर्तन को आगे बढ़ाएंगी और बिजली उत्पादन फर्मों, विशेष रूप से छोटी कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी खनन गतिविधियों के लिए बिजली प्रदान करने से रोकेंगी, जबकि खनन फर्मों के लिए बिजली की खुद की आपूर्ति पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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