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RBI ने निर्देशों का पालन ना करने पर नैनीताल बैंक पर लगाया 56 लाख रुपए का जुर्माना

RBI

नई दिल्ली, पीटीआइ। Reserve Bank Of India(RBI) की तरफ से कुछ मानदंडों का अनुपालन ना करने पर नैनीताल बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि, उसने नैनीताल बैंक, उत्तराखंड पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और धोखाधड़ी के वर्गीकरण से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक, उत्तराखंड पर 56 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुक्रवार को यह जानकारी उपलब्ध कराई गई।

भारतीय केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि, 31 मार्च 2019 को नैनीताल बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) यानी कि, पर्यवेक्षी मूल्यांकन के वैधानिक निरीक्षण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि, नैनीताल बैंक के द्वारा कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिस कारण से नैनीताल बैंक पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

नैनीताल बैंक के कुछ उधारकर्ता खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत ना करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक का निरीक्षण किया गया था। RBI ने अपने इस निरीक्षण के दौरान, नैनीताल बैंक के द्वारा रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का आकलन किया गया था।

इस बारे में RBI ने अपने एक बयान में यह कहा कि, परिभाषित सीमा से अधिक होने के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाने गए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान से संबंधित आर्थिक विचलन का खुलासा करने में नैनीताल बैंक असफल रहा था। इसके अलावा नैनीताल बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रिपोर्ट भी नहीं की गई थी।

हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बयान देते हुए यह कहा कि नैनीताल बैंक के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय करने का कोई भी इरादा नहीं है।

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