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महाराष्ट्र

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को ल‍िखी चिट्ठी, हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में बदलाव करने का निर्देश

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ओमिक्रोन वैर‍िएंट पर चिंताओं के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटाइन पर गाइडलाइन में संशोधन किया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के साथ अपने आदेश को बदलने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जो नियम बनाए हैं, वो केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के विपरीत हैं।

महाराष्‍ट्र ने जारी की संशोध‍ित गाइडलाइन

महाराष्ट्र ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मंगलवार रात जारी गाइड लाइन के तहत ‘जोखिम वाले’ देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। ऐसे यात्रियों का आने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी पीसीआर टेस्ट भी होगा। यदि यात्री कोव‍िड पाजिटिव पाया जाता है तो यात्री को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि परीक्षण न‍िगेट‍िव है, तो भी यात्री को सात दिन के होम क्वारंटाइन से गुजरना होगा।

केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र सरकार को लिखा पत्र

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से भेजे गई चिट्ठी में ओमिक्रान वैरिएंट के खिलाफ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक समान गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी किए कुछ निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 30 नवंबर को जारी किया गया था। जिन गाइडलाइंस को बदलाव करने की बात कही गई है, उसमें ये इस प्रकार महत्वपूर्ण प्वाइंट शामिल हैं।

सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 14 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटाइन

मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आवश्‍यक आरटी-पीसीआर टेस्ट, चाहे वह किसी भी देश के हो। सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य 14 दिन का होम क्वारंटाइन रहना होगा, चाहे भले ही एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट नि‍गेटिव ही क्यों न हो। मुंबई में उतरने और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए अनिवार्य आरटी-पीसीआई टेस्ट और रिपोर्ट के अधार पर आगे की यात्रा को मंजूरी की जाए। अन्य राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वाले घरेलू यात्रियों के लिए यात्रा की तारीख से 48 घंटे पहले निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी हो।

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