केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 अप्रैल से देशभर में बड़े कारोबारियों के लिए नया नियम लाने की बात कही है. इस नियम के लागू होने के बाद कारोबार में पहले से ज्यादा पारदर्शिता आएगी.
नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को 1 अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा. गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई-चालान जरूरी कर दिया गया था.
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50 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां दायरे में थी
पहले 1 जनवरी 2021 से इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जरूरी बना दिया गया था। पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं.
टैक्स संबंधी नियमों में आएगी पारदर्शिता
नए बदलाव के बाद अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है. ईवाई इंडिया के टैक्स पार्टनर बिपिन सपरा ने बताया कि इस कदम के बाद टैक्स संबंधी नियमों को लागू करने में पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शिता आएगी. साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी.