All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

सेविंग अकाउंट से तुरंत लिंक कर लें अपनी मंथली इनकम स्‍कीम, नहीं तो रुक जाएगा ब्‍याज का पेमेंट और होंगे 4 बड़े नुकसान

rupee

Post Office कई तरह की सेविंग स्‍कीम चलाता है। इन ब्‍याज आय खातों को बचत खाते से जोड़ना होता है ताकि ब्‍याज आय उसमें जमा हो सके। लेकिन कई ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया है। उन लोगों को पोस्‍ट ऑफिस ने खबरदार किया है।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग या दूसरे सदस्‍य ने डाकघर की मासिक आय योजना (MIS), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) या डाकघर टर्म डिपॉजिट (TD) में निवेश किया है तो उनके लिए खास अपडेट आया है। अगर इस अपडेट को नजरअंदाज किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। Post Office ने इस अपडेट की मियाद 31 मार्च 2022 रखी है। दरअसल डाक विभाग को पता चला है कि कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने MIS, SCSS, TD से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है।

इसके साथ Post Office ने साफ कहा है कि MIS/SCSS/TD खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पोस्‍ट ऑफिस बचत खाते या बैंक खाते में 1 अप्रैल 2022 से जमा किया जाएगा। अगर कोई खाताधारक 31 मार्च 2022 तक अपने बचत खाते को एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों से लिंक नहीं कर पाता है और दफ्तर के खाते में ब्याज जमा किया जाता है, तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल क्रेडिट से होना चाहिए। दफ्तर के खाते से नकद में ब्याज का पेमेंट नहीं होगा।

बचत खाते को MIS, TD, SCSS से न जोड़ने के ये हैं नुकसान

ए) बचत खाते में जमा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है। अगर इसे MIS/SCSS/TD खाते से न निकाला जाए।

बी) जमाकर्ता डाकघर में आए बिना अपना ब्याज वापस ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

सी) हरेक MIS/SCSS/TD खाते के लिए कई निकासी फॉर्म भरने की जरूरत से बचना।

डी) जमाकर्ता अपने खातों से पीओ बचत खाते के जरिए RD खातों में ब्याज रकम के स्वत: क्रेडिट का अनुरोध कर सकते हैं।

डाकघर बचत खाते को कैसे लिंक करें

डाकघर बचत खाते के मामले में खाताधारक को SB-83 फॉर्म जमा करना होगा, जो स्वचालित ट्रांसफर के लिए एक स्थायी निर्देश आवेदन फॉर्म है। यह MIS/SCSS/TD खातों को पीओ बचत खाते से जोड़ेगा।

बैंक खाते को कैसे लिंक करें

बैंक खाते के मामले में ग्राहक को एक कैंसिल चेक या बैंक खाता पासबुक के पहले पन्‍ने की कॉपी के साथ एक ईसीएस -1 फॉर्म (ईसीएस मैंडेट फॉर्म) जमा करना होगा, जिसमें वह ब्याज रकम जमा करना चाहता है।

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top