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कर्नाटक

Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, बताया कब सुना जाएगा केस

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बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि कॉमन ड्रेस से छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ेगा. 

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब विवाद मामला (Karnataka Hijab Row ) अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है. इसीलिए होली की छुट्टियों के बाद ही मामले की सुनवाई पर विचार किया जाएगा. 

बता दें कि हाईकोर्ट ने कई हफ्ते बाद हिजाब विवाद को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब नहीं पहना जा सकता है. जिसके बाद इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. वहीं दूसरी तरफ देश के सभी स्कूलों में छात्रों और स्टाफ के लिए कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग भी की गई है. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि कॉमन ड्रेस से छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का भाव बढ़ेगा. 

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