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Tax Saving की 5 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट Tips, 8 दिन बाद नहीं मिलेगा मौका, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

Tax Saving 5 smart investment tips: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 नजदीक आ गया है.ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग को लेकर स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए. इसमें आप केवल अलग-अलग डिडक्शन का फायदा ही नहीं उठा सकते हैं, बल्कि आप किसी तरह से कैपिटल गेन को कैसे टैक्स फ्री कर सकते हैं, डिडक्शन का फायदा कहां मिलेगा से लेकर कई काम निपटा सकते हैं. आइए जानते हैं टैक्स बचाने के स्मार्ट मूव्स के बारे में. 

टैक्स डिडक्शन पूरा करें क्लेम

सेक्शन 80C टैक्स बचाने का सबसे प्रचलित सेक्शन है. इनकम टैक्स (Income tax) बचाने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका 80C है, लेकिन ज्यादातर बचत योजनाएं इसके दायरे में आती हैं और छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक मिलती है. ऐसे में दूसरे ऑप्शंस में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है. 80C के अलावा कई ऐसे ऑप्शन हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं. 

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)  में करें निवेश

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स बचत करते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त बचत की जा सकती है. यानी आप कुल मिलाकर 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

नेट टैक्सेबल इनकम

अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो किसी तरह से टैक्स नहीं लगता है. बता दें पुराने टैक्स सिस्टम में डिडक्शन की सुविधा दी गई है. इसके तहत 2.5 लाख तक Income Tax फ्री है. वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के रेट पर टैक्स लगता है. 5-10 लाख के बीच 20% का टैक्स लगता है. 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) होने पर 30% का टैक्स लगता है. ऐसे में मामूली प्लानिंग की मदद से हजारों रुपए बचाए जा सकते हैं. किसी तरह अपने टैक्स स्लैब को घटाने पर फोकस होना चाहिए.

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हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कर सकते हैं क्लेम 

सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं. आपको 80D के तहत टैक्स में कितनी छूट मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस पॉलिसी में कौन कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है. इस तरह से आप 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये तक टैक्स बचत क्लेम कर सकते हैं. 

एजुकेशन लोन

अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है, तो उसके रीपेमेंट पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. Section 80E के तहत एजुकेशन लोन के इंट्रस्ट के हिस्से पर टैक्स छूट ले सकते हैं. इस टैक्स छूट का बेनिफिट बच्चे से लेकर पेरेंट्स तक उठा सकते हैं. ये निर्भर करता है कि लोन कौन चुका रहा है. इसमें टैक्स छूट में कोई सीमा नहीं है. आप जितना चाहे इंट्रस्ट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.  

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