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उत्तर प्रदेश

राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सज़ा, जानें क्या है 26 साल पुराना वो मामला?

Raj Babbar News: कांग्रेस नेता राज बब्बर को चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राज बब्बर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी ठहराए गए हैं. राज बब्बर फैसला सुनाए जाते समय कोर्ट में मौजूद रहे. 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी.

लखनऊ. फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि जेल की सजा होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें 20-20 हजार रुपये की दो जमानतों और एक निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है.

राज बब्बर पर सरकारी कार्य बाधा और मारपीट के दोषी पाया गया है. राज बब्बर फैसले के वक्त कोर्ट में मौजूद रहे. 2 मई 1996 में मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज कराई थी. राज बब्बर वहां से सपा के प्रत्याशी थे. मतदान अधिकारी से मारपीट का था मामला. बता दें कि एक महीने के अंदर जिला कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं. एमपी एमएलए कोर्ट ने राज बब्बर को दो साल की सज़ा सुनाई है.

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