Income Tax New Guidelines : आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए उन्हें और अधिक उदार बनाने के लिए कई मानदंडों में ढील दी है. इससे आयकर अधिनियम में संशोधन से आपको किस तरह से लाभ मिलेगा. उसके बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है.
ये भी पढ़ें– Adani की सबसे फायदेमंद सीमेंट निर्माता बनने की तैयारी, यह शख्स संभालेगा पूरी कमान
Income Tax New Guidelines : आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए उन्हें और अधिक उदार बनाने के लिए कई मानदंडों में ढील दी है. करदाता वे हैं जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों में भारी योगदान देते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कुछ अपराधों के कंपाउंडिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो व्यवसाय संचालन को आसान बनाएंगे और अपराधियों के लिए सजा की गंभीरता को कम करेंगे. नए दिशानिर्देश अधिनियम के अभियोजन प्रावधानों द्वारा कवर किए गए विभिन्न प्रकार के अपराधों को कवर करते हैं.
सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 276 के तहत दंडनीय अपराधों को कंपाउंडेबल बनाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जो दिशानिर्देशों में बड़े बदलावों में से एक है.
यदि किसी कानून को कंपाउंडेबल बनाया जाता है, तो जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है, वह जुर्माना देकर जेल के समय से बचते हुए ऐसा कर सकता है. इससे पहले, आयकर अधिनियम की धारा 276 में करदाता को दो साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान था.
आई-टी विभाग ने एक बयान में बताया कि मामलों के कंपाउंडिंग के लिए पात्रता के दायरे में ढील दी गई है, जिससे एक आवेदक के मामले में जिसे 2 साल से कम समय के लिए कारावास की सजा दी गई है, जो पहले गैर-कंपाउंडेबल था, अब कंपाउंडेबल बना दिया गया है. सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध विवेकाधिकार को भी उपयुक्त रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है?
धारा 276 के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू की जा सकती है यदि करदाता धोखाधड़ी से किसी भी संपत्ति या ब्याज को किसी भी व्यक्ति को हटा देता है, छुपाता है, स्थानांतरित करता है, या किसी भी व्यक्ति को संपत्ति या ब्याज को कर की वसूली के लिए संलग्न होने से रोकने के इरादे से वितरित करता है.
कंपाउंडिंग व्यक्ति को अपने अपराध को स्वीकार करके और निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करके अभियोजन से बचने की अनुमति देता है.
16 सितंबर के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपाउंडिंग आवेदनों की स्वीकृति की समय सीमा को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 24 महीने की पूर्व सीमा से 36 महीने कर दिया गया है.
इसने कहा कि अधिनियम के कई प्रावधानों में चूक को कवर करने वाले कंपाउंडिंग शुल्क के लिए विशिष्ट ऊपरी सीमाएं भी पेश की गई हैं.
ये भी पढ़ें– LIC Stock : निवेशकों के सिर पर पहाड़ बनकर टूटे, आखिर क्यों साबित हो रहे नुकसान का सौदा, एक्सपर्ट से जानें कारण
सीबीडीटी ने कहा कि 3 महीने तक 2 प्रतिशत प्रति माह और 3 महीने से अधिक 3 प्रतिशत प्रति माह के दंडात्मक ब्याज की प्रकृति में अतिरिक्त चक्रवृद्धि शुल्क को घटाकर क्रमशः 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कर दिया गया है.