Firecracker Ban: पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali 2022) के मौके पर आतिशबाजी के लिए राज्य के लोगों को दो घंटे का समय दिया जाएगा.
Firecracker Ban: पंजाब में दिवाली पर सिर्फ दो घंटे तक ही आतिशबाजी हो सकेगी. पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा कि 24 अक्टूबर को दिवाली (Diwali 2022) के मौके पर आतिशबाजी के लिए राज्य के लोगों को दो घंटे का समय दिया जाएगा. पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायेर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के आलोक में पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला प्रशासनों को आतिशबाजी के लिए सख्ती के साथ समयसीमा लागू करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये हैं.
उन्होंने एक बयान में कहा कि दिवाली (Diwali 2022 Date) पर राज्य में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति होगी. हायेर ने कहा कि दिवाली के अलावा गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर आठ नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी राज्य के लोगों को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक 35 मिनट के लिए लोगों को पटाखे छोड़ने की अनुमति होगी.