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APY: क्या है अटल पेंशन योजना, क्या अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी को मिलता है पेंशन का लाभ, जानें नियम

अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली.

नई दिल्ली. हर इंसान अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्लान करता है. ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके भविष्य के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. भारत सरकार देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे में रेगुलर इनकम की चिंता से मुक्त करने के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) चलाती है.

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भारत सरकार के इस पेंशन स्‍कीम में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के कोई भी लोग निवेश कर सकते हैं. जो लोग टैक्‍सपेयर्स नहीं है, वे इस स्‍कीम में योगदान कर सकते हैं. इस स्कीम में आपको 60 की उम्र तक अंशदान करना होता है. 60 की उम्र के बाद आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाती है.

क्या होता है जब अकाउंट होल्‍डर की मृत्यु हो जाती है?
इस योजना में पेंशन आपके अंशदान के हिसाब से तय होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अकाउंट होल्‍डर की मौत हो जाए, तो क्‍या नॉमिनी को उसकी पेंशन का लाभ मिलता है या अकाउंट होल्‍डर द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि उसको वापस लौटा दी जाती है. आज हम यहां इससे जुड़े तमाम नियमों और जानकारियों के बारे में बात करेंगे.

क्या होता है 60 साल से पहले खाताधारक की मृत्‍यु होने पर
अगर अकाउंट होल्‍डर की मृत्यु 60 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी जमा की गई राशि उसके नॉमिनी को लौटा दी जाती है. लेकिन अगर खाताधारक का जीवनसाथी पति या पत्‍नी जीवित है तो उन्हें स्‍कीम को चालू रखने की छूट दी जाती है. ऐसे कंडीशन में यह जीवनसाथी पर निर्भर करता है कि वे स्‍कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं या नहीं. जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी करा सकता हैं और जमा किए गए पैसे पापस ले सकते हैं. इसके अलावा अगर वे चाहे तो अकाउंटहोल्‍डर की 60 की उम्र पूरी होने तक निवेश को बरकरार रखकर 60 के बाद खुद जीवनभर पेंशन प्राप्‍त कर सकता है.

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क्या होता है 60 साल के बाद मौत होने पर
वहीं अगर लाभ लेने वाले अकाउंट होल्‍डर की मौत 60 साल के बाद होती है, तो इस कंडीशन में उसके जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाता है. बता दें अटल पेंशन योजना शुरू करने के साथ ही उसमें दूसरा जीवनसाथी डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर अधिकृत हो जाता है. उसको पेंशन की वही राशि दी जाती है जो अकाउंट होल्‍डर को दी जाती रही है.

अटल पेंशन योजना के बारे में
अटल पेंशन योजना (APY) वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. केवल 6 वर्षों में ही इस योजना ने 4 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बना ली. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 के अंत तक इस योजना में 4.01 करोड़ लोग निवेश कर रहे थे.

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