All for Joomla All for Webmasters
बिज़नेस

Income Tax Credited: अकाउंट में क्रेडिट हुआ इनकम टैक्स रिफंड, जल्दी से चेक करें अपना खाता, न होने पर यहां करें शिकायत

income_tax

Income Tax Credited: इनकम टैक्स रिफंड काफी समय पहले से मिलना शुरू हो गया है. अभी तक आपके खाते में रिफंड नहीं आया है, तो यहां पर चेक करने का तरीका बताया गया है. साथ ही यह भी बताया गया है कि कहां पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें – APY: क्या है अटल पेंशन योजना, क्या अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी को मिलता है पेंशन का लाभ, जानें नियम

Income Tax Refund: अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था तो आपको सरकार की ओर से रिफंड मिलना काफी पहले ही शुरू हो गया था. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष में टैक्स रिटर्न पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 67 फीसदी तेजी से जारी किया गया है. आयकर विभाग ने एक अप्रैल 2022 से नवंबर के बीच करीब 2.15 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया है. 30, 2022. विभाग के ट्वीट के मुताबिक, यह पिछले साल की समान अवधि के रिफंड से करीब 66.92 फीसदी ज्यादा है.

क्या आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला?

इसी अवधि के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप इनकम टैक्स रिफंड के हकदार तभी हो सकते हैं, जब आपने अपने वास्तविक टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स चुकाया हो. ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स रिफंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि विभाग की तरफ से यह कंफर्मेशन न आ जाए कि आपका आईटीआर फाइल कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें – Yes Bank BYOC Credit Card: यस बैंक ने लॉन्च किया मेटल क्रेडिट कार्ड, प्लान के मुताबिक चुनें ऑफर

ई-फाइलिंग पर कैसे चेक करें?

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
  • पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड विवरण भरकर अपने खाते में प्रवेश करें
  • ‘रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स’ पर क्लिक करें
  • ड्रॉप डाउन मेनू से ‘आयकर रिटर्न’ चुनें.
  • उस मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप आईटी रिफंड स्थिति की जांच करना चाहते हैं.
  • अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो रिटर्न फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. उदाहरण के लिए, आपका आईटीआर कब फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग पूरी होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख आदि.
  • इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्थिति, फेल होने का कारण और भुगतान का तरीका भी दिखाएगा

ये भी पढ़ें – Yes Bank BYOC Credit Card: यस बैंक ने लॉन्च किया मेटल क्रेडिट कार्ड, प्लान के मुताबिक चुनें ऑफर

NSDL की वेबसाइट पर भी ऐसे चेक करें स्टेटस

  • https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं
  • अपना पैन विवरण दर्ज करें
  • उस मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप धनवापसी की स्थिति की जांच करना चाहते हैं
  • कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें, अब आपके
  • रिफंड की स्थिति के आधार पर स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा

बैंक खाते का विवरण सही भरें

कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड जारी करने के बाद भी करदाताओं को रिफंड नहीं मिल पाता है. रिफंड अटकने की एक बड़ी वजह बैंक खाते की गलत जानकारी हो सकती है. अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अकाउंट डिटेल्स गलत दर्ज की थी तो टैक्स रिफंड अटक सकता है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट डिटेल्स को सही करना होगा. उसके बाद आप फिर से इस धनवापसी के पात्र होंगे.

ये भी पढ़ें – बेहद कम पैसे में शुरू करें अपना बिजनेस, होगी लाखों की कमाई, सरकार देगी 30% सब्सिडी

रिफंड नहीं मिला तो कहां शिकायत करें

इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर करदाता शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वे आईटी विभाग द्वारा जारी किए गए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455 का भी उपयोग कर सकते हैं. इस नंबर पर वर्किंग डेज पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top