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Google vs CCI: सुप्रीम कोर्ट से भी गूगल को नहीं मिली तत्काल राहत, अब आगे क्या होगा? जानिए

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गूगल (Google) ने एनसीएलएटी के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कंपनी पर सीसीआई के 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था.

नई दिल्ली. दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी गूगल (Google) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई करेगा जिसमें एनसीएलएटी ने कॉम्पिटीशन कंपनी ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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इससे पहले टेक कंपनी ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का दरवाजा खटखटाया था. एनसीएलएटी से भी कंपनी को कोई राहत नहीं मिली थी.

क्या ‘गूगल इंडिया’ भारत में वही व्यवस्था लागू करती है जैसा कि यूरोप में है
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने गूगल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी से बुधवार को स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या ‘गूगल इंडिया’ भारत में वही व्यवस्था लागू करती है जैसा कि यूरोप में है. बेंच ने कहा, “कृपया इस पर चिंतन करें और फिर आएं. हम इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे.”

सिंघवी ने पहले मामले की तत्काल सुनवाई की मांग का उल्लेख किया था. वरिष्ठ वकील ने कहा कि सीसीआई द्वारा असाधारण निर्देश पारित किए गए हैं और आदेश का पालन 19 जनवरी तक किया जाना है.

19 जनवरी से प्रभावी होना है आदेश
सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर में गूगल से कहा था कि वह एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन यूजर्स को ऐप्स अनइंस्टॉल करने (हटाने) की अनुमति दे और उन्हें अपनी पसंद का सर्च इंजन चुनने दे. यह आदेश 19 जनवरी से प्रभावी होना था.

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हाल ही में सुंदर पिचाई ने PM मोदी से की थी मुलाकात
गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने हाल में यहां प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी से मुलाकात की थी.

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