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दिल्ली/एनसीआर

इंडिया गेट-कर्तव्य पथ के आसपास फैलाई गंदगी तो कटेगा चालान, एनडीएमसी ने चलाया अभियान

एनडीएमसी की टीमों ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आस-पास के क्षेत्रों में खुले में कचरा फेंकने के लिए आगुन्तकों, घूमने वालों, अनधिकृत विक्रेताओं, हॉकरों और अन्य गंदगी फैलाने वालों जैसे उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी किए हैं.

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स्वच्छता की बेहतर स्थिति और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने इस सप्ताह के अंत में अपने स्वच्छता कर्मचारियों की 10 टीमों को शामिल करते हुए नई दिल्ली में इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आस-पास के क्षेत्र में एक गहन स्वच्छता विरोधी अभियान शुरू किया है. गौरतलब है कि एनडीएमसी की टीमों ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आस-पास के क्षेत्रों में खुले में कचरा फेंकने के लिए आगुन्तकों, घूमने वालों, अनधिकृत विक्रेताओं, हॉकरों और अन्य गंदगी फैलाने वालों जैसे उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी किए हैं.

पालिका परिषद ने पहले एनडीएमसी अधिनियम 1994 की धारा 267 (3) (ए) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा करने पर रोक लगाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी गली, सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों में कचरा, गंदगी और अन्य प्रदूषित और घृणित पदार्थ जमा नहीं करेगा और इस प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

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आपको बता दें कि ऐसे उल्लंघनकर्ता द्वारा जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, एनडीएमसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी. यदि उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विशेष नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा. जुर्माना लगाने के अलावा, एनडीएमसी की टीमें सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छता और गन्दगी के दुष्प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता भी फैला रही हैं और जनता को शिक्षित भी कर रही हैं.

एनडीएमसी ने क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों की विरूपता, अतिक्रमण, गंदगी फैलाने और थूकने वालों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाने के लिए स्वास्थ्य, प्रवर्तन और सुरक्षा विभागों की समर्पित टीमों को भी लगातार शामिल किया हुआ है. इसका उद्देश्य कर्तव्य पथ के आसपास के परिवेश को साफ रखना है और विक्रेताओं को अवैध रूप से सामान बेचने या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने देना है. जनता के लिए खोले जाने के बाद सप्ताहांत में हजारों लोग पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ और इण्डिया गेट क्षेत्र में घूमने आते हैं. एनडीएमसी ने विक्रेताओं को निर्धारित वेंडिंग जोन में साइट आवंटित की है. छह जोन मान सिंह रोड, सी हेक्सागन और रफी मार्ग के करीब बनाये गए हैं.

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प्रवर्तन विभाग को भी वेंडरों के दस्तावेजों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि कोई यहां अवैध कब्जा करने वाला तो नहीं है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की खुले में कूड़ा डालने, सार्वजनिक स्थानों को विरूपित करने, अतिक्रमण करने और अन्य अस्वास्थ्यकर, गन्दगी की स्थितियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.

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