नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अधिक पेंशन का विकल्प लेने के लिए अब ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों को ज्यादा समय मिलने वाला है। अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से इस विकल्प को चुनने के लिए ईपीएफओ सदस्य अब तीन मई तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि 3 मार्च, 2023 हाई पेंशन का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि है, लेकिन अब बढ़ी हुई तारीख की जानकारी ईपीएफओ पोर्टल पर जारी कर दी गई।
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जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते ईपीएफओ ने कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत हाई पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की एक प्रक्रिया को पेश किया था। एक कार्यालय आदेश में, ईपीएफओ ने निकाय के फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ का प्रावधान किया था।
इतने रुपये तक बढ़ सकती है पेंशन
सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर, 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सभी पात्र सदस्यों को हाई पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय देने का आदेश दिया था। इससे पहले नवंबर 2022 में एक संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ इस विकल्प को चुनने की अनुमति दी थी। वेतन सीमा से अधिक है तो EPS में अपने वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी गई थी।
जल्द आ सकती है नोटिस
ईपीएफओ ने कहा है कि जल्द ही यूआरएल (यूनीक रिसोर्स लोकेशन) के जरिए आवेदन शुरू हो जाएगा।
डिजिटल रूप से होगा लॉगिन
EPF पोर्टल पर इस बात की भी जानकारी दी गई है कि हाई पेंशन के लिए प्रत्येक आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाएगा, उन्हें डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को इसके लिए रसीद संख्या दी जाएगी। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक मामले की जांच करेंगे और आवेदक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस के माध्यम से लिए गए निर्णय की सूचना देंगे।
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आवेदक द्वारा किसी भी शिकायत को ईपीएफआईजीएमएस (शिकायत पोर्टल) पर बाद में दर्ज किया जा सकता है। पात्र पेंशनर्स को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।