All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

आधार को पैन से लिंक करना है जरूरी, नहीं किया तो रुक जाएंगे कई काम, लिस्ट देखकर 2 मिनट भी नहीं रोक पाएंगे खुद को

सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. आप आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं.

नई दिल्ली. अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.

ये भी पढ़ेंघर बैठे ऑनलाइन खोलें SBI में एफडी अकाउंट, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. आप आधार को 31 मार्च 2024 तक पैन से जोड़ सकते हैं. पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार से लिंक न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. जिसके बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी.

इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.

ये भी पढ़ेंPAN Card में फटाक से बदलें फोटो या सिग्नेचर, 31 तारीख से पहले चेंज करेंगे तो मिलेगा फायदा, सिर्फ 5 मिनट का है काम

इन कामों को करने में आएगी दिक्कत
1. पैन और आधार लिंक न होने पर आपको लेन देन यानी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी.
2. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे.
3. आपको नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो वह नहीं बन पाएगा.
4. बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी.
5. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
पैन और आधार लिंक से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें, अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top