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एक्सप्रेस वे और हाईवे पर फर्राटे भर सकती है कैब, बढ़ सकती है स्पीड लिमिट, सरकार तैयार कर रही प्लान

expressway

Speed Limit In India: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की स्‍पीड तय कर रखी है. ये स्‍पीड अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग हैं. लेकिन इस लिमिट को जल्द बढ़ाया जा सकता है.

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नई दिल्‍ली. देशभर की सभी सड़कों पर चाहे वो एक्सप्रेसवे (Expressway) हो, नेशनल हाईवे (National Highway) या फिर गांव की रोड़ वाहन चलाने की स्‍पीड सभी पर तय है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की स्‍पीड तय कर रखी है. ये स्‍पीड अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग हैं. लेकिन इस लिमिट को जल्द बढ़ाया जा सकता है. आपको बता दें कि सरकार के पास इसका प्रपोजल तैयार हो गया है. इस महीने के अंत में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होने वाली राज्य परिवहन मंत्रियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा होने की संभावना है.

निजी कारों को एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर क्रमश: 120 किमी प्रति घंटे और 100 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की अनुमति है, लेकिन टैक्सी और कैब की लिमिट 80 किमी प्रति घंटा है. लेकिन अब सरकार इस अंतर को दूर करने और यात्री कारों और कैब/टैक्सियों के लिए अलग अलग मानदंड रखने के बजाय लेन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिए अधिकतम गति सीमा तय करने पर विचार कर रही है.

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अभी इतनी है लिमिट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर वर्तमान में कारों के लिए तय की गई मैक्सिमम स्पीड लिमिट नेशनल हाई वे पर 100 किमी प्रति घंटा और एक्सप्रेस वे पर 120 किमी प्रति घंटा है. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अब भी स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है. इससे पहले पिछली साल अक्टूबर में गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किमी प्रति घंटे करने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, ‘मेरा निजी विचार है कि एक्सप्रेस वे पर वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की जानी चाहिए.

सड़कों के हिसाब से तह होती है लिमिट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर की सड़कों को चार श्रेणी में बांटा है. पहला एक्‍सप्रेसवे, दूसरा डिवाइडर वाली चार लेन या इससे अधिक लेन वाली रोड, तीसरा नगर पालिका की सीमा वाली सड़कें और चौथी श्रेणी में अन्‍य सड़कें रखी गयी हैं, इसमें ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी शामिल हैं. मंत्री गडकरी ने पहले कहा था कि नेशनल हाईवे पर फोर लेन की सड़कों पर स्पीड लिमिट कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि 2 लेन की सड़कों और शहर की सड़कों के लिए यह 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘कार की स्पीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

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