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PAN-Aadhar Linking Deadline: पैन को आधार से लिंक करने के लिए कैसे भरें पेनाल्टी, जानें- क्या है स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

PAN-Aadhar Linking Deadline: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार को लिंक करने के लिए 30 जून तक समय सीमा तय कर दी है. इसके बाद लिंक करने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी.

PAN-Aadhar Linking Deadline: आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है, और यदि आप उनमें से हैं जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो पेनाल्टी भरने से बचने के लिए डेडलाइन से पहले इसे लिंक कर लें.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “इनकम टैक्स पेयर्स को कुछ और समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है, जिससे कोई व्यक्ति अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को सूचित कर सकते हैं- जिसके लिए बिना पेनाल्टी के ही पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.”

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इनकम टैक्स की वेबसाइट के अनुसार, “रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड यूजर दोनों अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं.”

आधार-पैन लिंक करने के लिए क्या लगती है फीस है?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट करने से पहले, 1000 रुपये का आवश्यक शुल्क 1 जुलाई, 2023 से लागू किया जाएगा और इसे एक ही चालान में भुगतान किया जाना चाहिए.

पैन-आधार को पेनाल्टी से कैसे लिंक करें

इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक पैन-आधार को पेनाल्टी के साथ लिंक करने का तरीका यहां दिया गया है.

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  1. लॉगिन करें https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/, डैशबोर्ड पर, लिंक आधार से पैन विकल्प के तहत प्रोफाइल सेक्शन में, लिंक आधार पर क्लिक करें.
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
  3. कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें.
  4. अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें.
  5. ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा
  6. आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
  7. 7 2024-25 के रूप में आयु का चयन करें और अन्य रसीदों के रूप में पेमेंट का प्रकार (500) और जारी रखें पर क्लिक करें.
  8. लागू राशि अन्य के खिलाफ पहले से भरी जाएगी.
  9. शुल्क के भुगतान के बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार नंबर को पैन से लिंक कर सकते हैं

ई-पे टैक्स के लिए अधिकृत बैंक

एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. (31.03.2023 तक)

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अगर 30 जून तक आधार को पैन से नहीं करते हैं लिंक, तो यहां जानें आगे क्या हो सकता है?

  • यदि आप 30 जून 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
  • यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे.

इसके कई निहितार्थ होंगे जैसे:

  • अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर या उसके हिस्से की किसी भी राशि की वापसी नहीं की जाएगी;
  • उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तिथि से शुरू होने वाली और उस तिथि को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस तरह के रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा, जिस पर यह लागू हो जाता है;
  • जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVIIB के तहत टैक्स कटौती योग्य है,
  • ऐसे टैक्स की कटौती धारा 206AA के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर की जाएगी;
  • जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-BB के तहत स्रोत पर टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है.
  • ऐसे टैक्स को धारा 206CC के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर वसूला जाएगा.
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