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PAN और Aadhaar की अलग-अलग डिटेल तो न लें टेंशन, इस प्रॉसेस से चुटकियों में हो जाएगा काम

PAN Aadhaar linking deadline पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे लिए काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब पैन कार्ड को आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के नागरिकों को जल्द ही अपना पैन को आधार से लिंक करवा लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसके लिए आपको चालान देना होगा। ये चालान अगले महीने बढ़ जाएगा।

 नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए बोल रहा है। इन डॉक्यूमेंट को जल्द ही लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आप 30 जून 2023 तक इनको लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। कई पैन धारक के आधार और पैन के डेमोग्राफिक डिटेल्स मिसमैच हुए हैं। इस पर आयकर विभाग ने ट्वीट किया है।

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आयकर विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पैन को आधार से लिंक करते समय डेमोग्राफिक मिसमैच को लेकर कई पैन धारक परेशान हो रहे हैं। पैन और आधार को आसानी से जोड़ने के लिए विभाग ने बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा दी है। पैन धारक पैन सेवा प्रदाताओं ( Protean & UTIITSL) के केंद्रों पर जाकर इन जानकारी को सही करवा सकते हैं।

पैनेल्टी की पेमेंट कैसे करें

आपको सबसे पहले onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाना है।

इसके बाद आपको ‘चालान नंबर/ITNS 280‘ के सेक्शन में कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

अब आपको निगम कर या आयकर में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।

इसके बाद आपको ‘पेमेंट टाइप’ के ऑप्शन में ‘अदर रिसिप्ट’ पर क्लिक करना है।

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यहां आप पेमेंट मोड को सिलेक्ट करें।

इसके बाद आप अपना पैन नंबर दर्ज करें और असेसमेंट ईयर 2023-24 को चुनें।

अब आप अपना घर का पता दर्ज करें और कैप्चा कोड को भर कर कंटिन्यू पर क्लिक करें।

आप जब पेमेंट कर देंगे तब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार लिंक रिक्वेस्ट को जमा कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति 4-5 कार्य दिवसों के बाद एनएसडीएल पोर्टल पर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। आपको 30 जून 2022 तक 500 रुपये और 1 जुलाई 2022 से 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।

आधार को लिंक नहीं करने पर क्या होगा?

आपका सबसे पहले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं कर सकते हैं।

आपको कोई पेंडिंग टैक्स रिफंड या फिर रिफंड पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।

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आपके टीडीएस की दर में बढ़ोत्तरी होगी। अह वो अधिक दर से टीडीएस देना होगा।

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