All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

PM Kisan Yojana: एक परिवार में कितने सदस्य ले सकते हैं स्कीम का लाभ, योजना से बाहर निकलने का क्या है प्रोसेस

PM kisan

PM Kisan Yojana केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए कई स्कीम चला रही है। इन ही स्कीम में एक स्कीम का नाम पीएम किसान योजना है। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दी जाती है। देश में कई किसानों ने इस स्कीम से खुद को अलग कर दिया है। इस स्कीम में सरेंडर करने की प्रक्रिया क्या है?

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम में से एक स्कीम पीएम किसान योजना भी है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये का आर्थिक लाभ मिलता है। ये राशि किसानों को किस्तों में मिलती है। हर किस्त में किसान को 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसका मतलब है कि एक साल में 4 बार किस्त जारी की जाती है।

ये भी पढ़ेंPPF में पैसा लगाने वालों को मिल गई एक और खुशखबरी, पंजाब नेशनल बैंक ने किया ये ऐलान…

अभी तक किसानों को 14 वीं किस्त मिल चुकी है। सरकार ने इस योजना के लिए कई नियम भी बनाए हैं। अगर किसान उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होती है। इसी वजह से कई किसानों को 14 वीं किस्त से वंचित भी किया गया है। इस योजना  में 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों को ही लाभ मिलता है।

परिवार में कितने सदस्य को मिलता है इस योजना का लाभ

पीएम किसान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम है कि परिवार में केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कभी परिवार का दूसरा सदस्य इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उसे योजना में मिले लाभ यानी कि जारी की गई राशि को भी वापस करना होता है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कोई भी किस्त केवल उसी लाभार्थी को दी जाती है जिसने अपने आधार डिटेल्स दर्ज किये होंगे। ऐसे में सरकार के पास सभी आधार का डेटाबेस होता है जिससे पता चल जाता है कि एक परिवार में कितने लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

ये भी पढ़ेंभर-भरकर रिटर्न देगी ये धांसू सरकारी स्कीम, HDFC, ICICI, Axis Bank दे रहे निवेश का मौका, यहां जान लें कैसे लगाना है पैसा

इस किसानों को नहीं मिलता है फायदा

इस योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिलता है। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर,सीए जैसे कोई भी प्रोफेशनल काम करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। इनके अलावा अगर किसी सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलता है या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

अगर कोई किसान या उसका परिवार के सदस्य सरकार को टैक्स देते हैं तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पति-पत्नी में से किसी ने भी कर का भुगतान किया है तो वह इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। अगर आप अभी भी गैर-कानूनी तौर पर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आप के पास अभी भी मौका है। आप इस योजना को सरेंडर भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ेंGeneral Ticket लेना हुआ आसान, रेलवे के इस ऐप के जरिए चुटकियों में बुक हो जाएगा अनारक्षित टिकट

पीएम किसान योजना को सरेंडर कैसे करें

  • अगर आप इस स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • पीएम किसान की वेबसाइट पर आपको ‘वोलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स‘ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
  • अब आपको अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है।
  • आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको स्क्रीन पर सभी जानकारी शो दो जाएगी। आप जान पाएंगे कि आपको अभी तक कितनी किस्त मिली है।
  • अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। आपको सरेंडर करना चाहते हैं। आपको Yes पर क्लिक करना है।
  • इस तरह आप इस स्कीम को सरेंडर कर देंगे। जो भी व्यक्ति स्कीम सरेंडर करता है सरकार उसे सर्टिफिकेट देती है।  

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top