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GST: ऑनलाइन गेमिंग के फेस वैल्यू पर 28% GST से राजस्व संग्रह बढ़ेगा, जानें वित्त मंत्री ने और क्या कहा

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GST: सीतारमण ने कहा कि कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और प्लेटफॉर्म शुल्क/कमीशन पर 18 प्रतिशत का भुगतान करने वाले कुछ हॉर्स रेस क्लब विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष सट्टेबाजी और जुए के रूप में कार्रवाई योग्य दावों पर 28 प्रतिशत शुल्क लगाने का विरोध कर रहे हैँ।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले का बचाव किया। मंगलवार को एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कैसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग में पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी से राजस्व में वृद्धि होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से तैयार भारत में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे में उल्लिखित नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2021 में 28 प्रतिशत बढ़कर 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सीतारमण ने कहा कि कैसिनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं।

कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और कुछ हॉर्स रेस क्लब वर्तमान में प्लेटफॉर्म फीस/कमीशन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, जो पूरे फेस वैल्यू के 5 से 20 प्रतिशत तक है, जबकि कुछ हॉर्स रेस क्लब फुल फेस वैल्यू पर 20 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं। 

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सीतारमण ने कहा कि कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और प्लेटफॉर्म शुल्क/कमीशन पर 18 प्रतिशत का भुगतान करने वाले कुछ हॉर्स रेस क्लब विभिन्न कानूनी मंचों के समक्ष सट्टेबाजी और जुए के रूप में कार्रवाई योग्य दावों पर 28 प्रतिशत शुल्क लगाने का विरोध कर रहे हैँ। सीतारमण ने कहा, ‘अनुमान है कि जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने से राजस्व में मौजूदा स्तर से वृद्धि होगी।

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