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PF Account Taxation: क्या EPF खाते में जमा पैसा होता है टैक्स-फ्री, जमा किए गए पैसे के किस हिस्से पर लगता है Tax, यहां समझें पूरा गणित

EPFO

PF Account Taxation Rules: EPF अकाउंट में जमा किया गया पैसा कांट्रीब्यूशन स्टेप के दौरान टैक्स-फ्री होता है, जिससे कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट मिलता है.

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कई देशों में कांप्रीहेंसिव रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसका मकसद कर्मचारियों को फाइनेंशियल सेक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है. EPF खातों (EPF Accounts) के संबंध में एक सामान्य प्रश्न जो उठता है वह है जमा किए गए पैसे पर टैक्स लगाया जाता है या नहीं?

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आइए, यहां पर जानते हैं कि क्या EPF अकाउंट में जमा पैसा टैक्स-फ्री है, साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिस्से पर टैक्स (Tax on PF Interest) लगाया जाता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है?

क्या EPF अकाउंट में जमा पैसा टैक्स-फ्री है?

EPF अकाउंट में जमा किया गया पैसा आम तौर पर कांट्रीब्यूशन स्टेप के दौरान टैक्स-फ्री होता है. इंप्लॉयी का कांट्रीब्यूशन (Employee Contribution) और इंप्लॉयर का कांट्रीब्यूशन (Employer Contribution) दोनों इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट्स के लिए पात्र हैं. हालांकि, इसकी कुछ शर्तें और सीमाएं हैं, जिनके बारे में लोगों को इन टैक्स बेनिफिट्स का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.

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EPF निकासी पर टैक्सेशन (EPF Tax deduction)

EPF अकाउंट में कांट्रीब्यूशन जमा के समय टैक्स-फ्री होता है, अकाउंट से पैसे की निकासी खास परिस्थितियों में टैक्सेशन के अधीन होती है. टैक्सेशन पहलू को बेहतर ढंग से समझने के लिए, EPF विदड्रॉल के दो प्रकारों को समझना आवश्यक है, जिनमें एक है समय से पहले निकासी और दूसरा है अंतिम निकासी.

समय से पहले निकासी

समय से पहले निकासी से मतलब लगातार पांच साल की सर्विस पूरी होने से पहले EPF फंड निकालने से है. ऐसे मामलों में, निकाली गई राशि मौजूदा टैक्स रेट्स के अनुसार टैक्सेशन के अधीन है.

अंतिम निकासी

EPF फंड की अंतिम निकासी तब होती है जब कोई इंप्लॉयी रिटायर हो जाता है, इस्तीफा दे देता है, या सेवानिवृत्ति की आयु (आमतौर पर 58 वर्ष) तक पहुंच जाता है. इस मामले में, यदि कर्मचारी ने लगातार पांच साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो निकाली गई पूरी राशि आम तौर पर टैक्स-फ्री होती है.

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समय से पहले निकासी पर टैक्सेबल पार्ट की कैलकुलेशन

यदि कोई व्यक्ति समय से पहले पैसा निकालता है, तो टैक्सेबल हिस्से की कैलकुलेशन निम्न प्रकार की जाती है:

इंप्लॉयर का कांट्रीब्यूशन और उस पर अर्जित इंटरेस्ट निकासी के वर्ष के लिए इनकम के रूप में पूरी तरह से टैक्सेबल है.

कर्मचारी का कांट्रीब्यूशन टैक्सेबल है. यदि पिछले किसी भी वर्ष में धारा 80सी के तहत कटौती के लिए क्लेम किया गया हो.

कर्मचारी के कांट्रीब्यूशन पर अर्जित इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है. यदि इसे किसी पिछले वर्ष में कटौती के रूप में क्लेम किया गया हो.

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गौरतलब है कि EPF अकाउंट में जमा किया गया पैसा कांट्रीब्यूशन स्टेप के दौरान टैक्स-फ्री होता है, जिससे कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट मिलता है. हालांकि, खास शर्तों के अधीन, समय से पहले निकासी पर इंप्लॉयर और इंप्लॉयी दोनों के कांट्रीब्यूशन पर टैक्स लग सकता है.

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