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वित्त मंत्रालय ने शुरू की ई एडवांस रूलिंग स्कीम, ई मेल से भर सकेंगे आवेदन, टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा?

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e-advance ruling scheme: दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो गया है. इन बोर्डों ने ई मेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है.

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नई दिल्ली. आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं. ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सितंबर, 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्डों का गठन किया था. इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए ई एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी.

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सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो गया है. इन बोर्डों ने ई मेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे मामले
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ‘ई एडवांस रूलिंग्स स्कीम (e-advance rulings Scheme) के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से सुनवाई किया जाएगा, जहां टैक्सपेयर्स को उचित सुनवाई का अवसर मिलेगा.

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रजिस्टर्ड इमेल एड्रेस पर दी जाएगी सूचना
इसमें इस बात का भी जिक्र है कि टैक्सपेयर्स/आयकर अधिकारियों और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के बीच सभी कम्यूनिकेशंस इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो. इस स्कीम के तहत एडवांस रूलिंग बोर्ड की ओर से प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के पंजीकृत ईमेल एड्रेस पर एक ई मेल भेजकर आवेदक को दिया जाएगा.

इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदक या अधिकृत प्रतिनिधि इस स्कीम के तहत किसी भी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए अपने पंजीकृत ईमेल एड्रेस के माध्यम से एडवांस रूलिंग बोर्ड को अपना जवाब दाखिल करेंगे.

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