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एटीएम से नहीं निकला कैश, खाते से कट गया पैसा, 24 घंटे के अंदर करें ये काम, फट से आ जाएगा वापस

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कई बार ATM से पैसे निकालते समय कैश नहीं निकलता, लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां बताए तरीके आजमाइए….

नई दिल्ली. डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ने से आज के समय में ज्यादातर लोग कैशलेस रहना ही पसंद करते हैं. लेकिन फिर भी कभी न कभी कैश की जरूरत पड़ ही जाती है. जिसके चलते लोग एटीएम से ट्रांजेक्‍शन करते हैं. कैश निकालने का ये सबसे आसान तरीका है. वैसे तो एटीएम बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार ये आपको मुश्किल में भी डाल देता है. ठग क्लोन बना ATM से ठगी करते हैं, ऐसे में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है.

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इसके अलावा कई बार ATM से पैसे निकालते समय कैश नहीं निकलता, लेकिन आपके पैसे अकाउंट से कट जाते हैं. अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां बताए जा रहे कुछ तरीके आजमाइए, इससे कुछ ही दिनों में आपका कटा हुआ अमाउंट वापस हो जाएगा.

SMS से मिलती है जानकारी
कई बार तकनीकी खराबी की वजह से ATM से पैसा नहीं निकलता. एटीएम आपके लेन देन को अस्वीकार कर देता है, फिर भी आपको एक एसएमएस प्राप्त होता है कि आपके खाते से राशि काट ली गई है. यह एक गंभीर स्थिति है और ज्यादा चिंता तब होती है जब निकाली गई राशि ज्यादा हो. वैसे आपको बता दें अगर पैसे कट गए हैं तो यह आपके खाते में खुद ही जमा हो जाते हैं. लेकिन कभी धोखाधड़ी के कारण ऐसा हो सकता है, जिसमें जालशाज ATM में छेड़छाड़ करके इसका इस्तेमाल आपके कार्ड को ‘क्लोन’ करने के लिए करते हैं और बाद में आपके खाते से पैसा निकाला जा सकता है.

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ऐसा होने पर तुरंत करें ये काम
ऐसी स्थिति में सबसे पहले पहले आप बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करें. इसके लिए बैंक की 24 घंटे की ग्राहक सेवा हेल्पलाइन पर कॉल करना होता है. ऐसा करने से आपकी समस्या को नोट किया जाएगा और आपकी लेन देन संदर्भ संख्या रिकॉर्ड करने के बाद, कार्यकारी आपकी शिकायत दर्ज करेगा और आपको एक शिकायत ट्रैकिंग नंबर जारी करेगा. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, इस स्थिति में सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में जमा की जानी चाहिए.

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मुआवजे का भी है प्रावधान
किसी स्थिति में बैंक निर्धारित समय के भीतर आपके खाते से डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है, तो मुआवजे का प्रावधान है. आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक को शिकायत के 5 दिन के भीतर इसका समाधान करना होता है. अगर इस अवधि में बैंक ने समाधान नहीं किया तो इसके बाद 100 रु प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा देना होता है. अगर आप फिर भी संतुष्ट न हों तो https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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