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Income Tax: TDS में हो गई गड़बड़ी तो करा लें फिक्स, टैक्सपेयर्स के लिए आ चुका है ये नया फॉर्म

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अगर आपका TDS गलत साल में डिडक्ट हो गया है तो आप इस फॉर्म के जरिए साल बदलवाकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. जानिए Form-71 के बारे में सारी जरूरी बातें.

अगर हर साल आपका TDS कटता है तो 1 अक्टूबर, 2023 से एक नया बदलाव आया है, जो आपके काफी काम आने वाला है. अगर आपके TDS credit में कोई गड़बड़ी है तो अब आप उसे ठीक कर सकेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अगस्त में नया इलेक्ट्रॉनिक ऐप्लीकेशन फॉर्म 71 जारी किया था. अब TDS क्रेडिट से जुड़ा कोई भी ऐप्लीकेशन है तो आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी.

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क्यों आया है नया फॉर्म-71?

जैसे कि अगर आपका टीडीएस गलत साल में डिडक्ट हो गया है, यानी कि आपने इनकम किसी और साल में दिखाई थी, लेकिन फिर किसी और साल में टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से टीडीएस काट लिया तो आप इस फॉर्म के जरिए साल बदलवाकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए बकायदा इनकम टैक्स एक्ट, 1962 में संशोधन किया गया है.

इस फॉर्म के जरिए आप पिछले दो सालों की डीटेल ही अपडेट करा सकते हैं. फॉर्म 71 इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज होगा. सबमिट करने के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की जरूरत पड़ेगी. आप इसे डाउनलोड करके भी भर सकते हैं.

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सबमिट कैसे होगा?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर जाकर फॉर्म 71 डाउनलोड करें. 

फॉर्म में आपको टैक्सपेयर नेम, पैन, एड्रेस, जिस साल में इनकम डिक्लेयर किया था, जिस साल में टीडीएस कटा था, कितना टीडीएस कटा था, और आप क्यों टीडीएस क्लेम कर रहे हैं वो आपको बताना होगा.

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इस फॉर्म को साइन करिए और सबमिट कर दीजिए, जैसे आप अपना आईटीआर वेरिफाई करते हैं, वैसे ही इस फॉर्म को भी वेरिफाई करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए वेरिफाई करना होगा. और फिर अगर आपका क्लेम सही होता है, तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा.

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