All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

Petrol-Diesel भरवाते समय सिर्फ ‘0’ ही नहीं, इन चीजों पर भी नजर रखना जरूरी, वरना कट जाएगी जेब

पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले ध्यान रखें कि – मीटर रीडिंग 0.00 हो, डिस्पेंसिंग मशीन का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया हुआ हो. उपभोक्ता यदि चाहे तो वो पेट्रोल पंप पर उपलब्ध 5 लीटर के माप से डिलीवर्ड क्वांटिटी चेक कर सकते हैं.

पेट्रोल पंपों पर हो रही डीजल-पेट्रोल की चोरी आम हो गई है. लोगों को इस बढ़ती हुई समस्या से बचाव के लिए जागरूक होना चाहिए. पेट्रोल भरते समय सभी लोग आमतौर पर मीटर की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी केवल इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखकर नहीं रोकी जा सकती है. इसके लिए आपको कई बातों पर फोकस करना होगा. गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते समय आपको किसी तरह का कोई नुकसान या पैसे की बर्बादी न हो, इसे लेकर उपभोक्ता विभाग ने कुछ उपायों को ट्वीट करके लोगों को जागरूक किया है.

ये भी पढ़ें- यून‍ियन बैंक का तोहफा…खाते में ज‍ितना ज्‍यादा पैसा-उतना ही मोटा म‍िलेगा ब्‍याज

ट्वीट में कहा गया, उपभोक्ता ध्यान दें! पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें- मीटर रीडिंग 0.00 हो, डिस्पेंसिंग मशीन का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया हुआ हो. उपभोक्ता यदि चाहे तो वो पेट्रोल पंप पर उपलब्ध 5 लीटर के माप से डिलीवर्ड क्वांटिटी चेक कर सकते हैं.

1. मीटर रीडिंग
मीटर रीडिंग को देखें, और सुनिश्चित करें कि यह 0.00 पर है. 

ये भी पढ़ें- पहली बार Airtel के इस प्रीपेड प्लान में फ्री मिल रहा है Netflix, 84 दिन की वैलिडिटी और रोज 3GB डेटा भी

2. डेंसिटी भी चेक करे
डेंसिटी खास मात्रा में पैक की गई ऊर्जा की मात्रा के बारे में बताता है, जिससे यह पता चलता है कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है. पेट्रोल पंप पर जीरो नहीं देखने से हो सकता है कि पेट्रोल भरने वाला आपके साथ कुछ खेल कर ले, थोड़ी कम पेट्रोल डाले, लेकिन अगर पेट्रोल की डेंसिटी में गड़बड़ी हुई तो आपको लाखों की चपेट लग सकती है. 

ये भी पढ़ें- Credit Card का कितना करें इस्तेमाल ताकि Cibil Score पर ना पड़े असर? नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

3.डिस्पेंसिंग मशीन का सर्टिफिकेट 
डिस्पेंसिंग मशीन का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया गया है, इसे ध्यानपूर्वक चेक करें.

उपभोक्ता की शिकायत
उपभोक्ता मामले के विभाग ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि किसी भी संदेह की स्थिति में उपभोक्ता लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को शिकायत कर सकते हैं या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top