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Atal Pension Yojana 2023: अटल पेंशन स्कीम के लिए कैसे करें अप्लाई, जानें- क्या है पात्रता, लाभ व अन्य डीटेल्स?

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Atal Pension Yojana 2023: अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी. इस स्कीम का मकसद सभी नागरिकों, खासकरके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था इनकम सेक्योरिटी प्रदान करना था.

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स्कीम का लाभ लेने के लिए कैसे करें अप्लाई?

अटल पेंशन योजना के फॉर्म ऑनलाइन और बैंक में उपलब्ध हैं.

‘सभी नेशनलाइज्ड बैंक इस स्कीम का लाभ प्रदान करते हैं. इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

फिलहाल, APY के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई प्रावधान नहीं है. आपको अपने बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा.

अप्लाई पत्र भरें और इसे अपने बैंक में जमा करें.

अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें.

अप्लाई स्वीकृत होने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा.

इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं?

APY को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की समग्र प्रशासनिक और संस्थागत वास्तुकला के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है.

रिटायरमेंट बेनिफिट्स

कस्टमर्स को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से प्रति माह 1000 रुपये से 5000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन दी जाएगी, जो एपीवाई में शामिल होने की उम्र के आधार पर अलग-अलग होगी.

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डेथ बेनिफिट्स

कस्टमर की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को समान पेंशन का पेमेंट किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.

APY के लिए आयु सीमा

18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में नामांकन कर सकता है. योगदान नामांकित सदस्य द्वारा कम से कम 20 वर्षों तक किया जाना चाहिए. पेंशन रिटर्न ग्राहक के 60 वर्ष के होने के बाद दिया जाता है.

APY के लिए क्या है पात्रता?

भारत का नागरिक.

18-40 वर्ष की आयु के बीच

कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना चाहिए.

आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए

एक वैध मोबाइल नंबर

इससे पहले, अगस्त 2022 में, वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि 1 अक्टूबर 2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा.” करदाता का अर्थ उस व्यक्ति से है जो समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी है.

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इसके अलावा, अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ, बाद में अप्लाई की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है, तो APY खाता बंद कर दिया जाएगा और अब तक की संचित पेंशन राशि ग्राहक को दे दी जाएगी.

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