Aadhaar-PAN Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर टीडीएस पर अब ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। अब संपत्ति पर एक फीसदीी नहीं 20 फीसदीी का टीडीएस देना पड़ सकता है।
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इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक फीसदी टीडीएस और विक्रेता को कुल लागत का 99 फीसदी का भुगतान करना होगा।
आधार और पैन को लिंक करने की समय-सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 फीसदी टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
इनके पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं
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रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। ज्यादातर मामलों में संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया। ऐसे में जिसका पैन कार्ड निष्क्रिय है, उसे 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर खरीदारों को बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए कुछ महीने बाद नोटिस मिल रहे हैं।
आधार-पैन लिंक के लिए देनी पड़ेगी लेट फीस
आयकर अधिनियम की धारा 139-एए के तहत आईटीआर में आधार लिंक कराना जरूरी है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी।
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इस तिथि तक पैन और आधार को फ्री में लिंक कराया जा सकता था। हालांकि, अभी भी 1000 रुपये का लेट फीस देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।