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Post Office Scheme: टैक्स बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम में करने वाले हैं निवेश, जानें किन योजनाओं पर नहीं मिलता Tax Benefit

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Post Office Scheme निवेश सेविंग के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। कई लोग टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की किन स्कीम में कर छूट का लाभ नहीं दिया जाता है।

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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस निवेश के लिए काफी पॉपुलर हो गया है। इनकी कई स्कीम में टैक्स बेनिफिट मिलता है। निवेशक आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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बता दें कि पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम में कर छूट का फायदा नहीं दिया जाता है। कई निवेशकों को इसके बारे में नहीं पता होता है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की उन स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें कर छूट का लाभ नहीं मिलता है।

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महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (Mahila Saving Certificate) स्मॉल सेविंग है। यह स्कीम खासकर महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस स्कीम में निवेशक 2 साल के भतर 2 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। निवेश की राशि पर 7.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यह स्कीम टैक्स फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

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नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम (National Savings Recurring Deposit) को भी निवेशक काफी पसंद करते हैं। इस स्कीम में 6.7 फीसदी का इन्टरेस्ट ऑफर किया जाता है। इसमें अगर आप 1 से 3 तक निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलती है।

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वहीं 5 साल से ज्यादा निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये का कर छूट का लाभ उठा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम

इस स्कीम में आपको रिटायरमेंट के बाद भी इनकम मिलती है। इस वजह से यह स्कीम काफी पॉपुलर है। यह योजना 5 साल में मैच्योर हो जाती है। बता दें कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

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किसान विकास पत्र स्कीम

किसान विकास पत्र स्कीम (Kisan Vikas Patra) में निवेशक को 7.50 फीसदी का ब्याज मिलता है। इसमें गारंटी रिटर्न मिलता है। रिस्क ना होने की वजह से काफी निवेशक इसे पसंद करते हैं। हालांकि, इस स्कीम में भी निवेशक को कर छूट का फायदा नहीं मिलता है।

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