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EPFO: एक गलती और अटक जाएगा वर्षों की मेहनत का पैसा, PF के डॉक्युमेंट्स को लेकर कहीं आपसे तो नहीं हुई ये गलती

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपके प्रोफाइल को लेकर किसी तरह की जानकारी गलत नहीं होना चाहिए।

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अगर ऐसा होता है तो आपका पैसा अटक सकता है। यही वजह है कि ईपीएफओ के मेंबर्स को अपनी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी जाती है।

EPFO ने जारी किया नया अपडेट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों और नियोक्ताओं के यूएएन प्रोफाइल में गलतियों को ठीक करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट में बदलाव किया है।

11 मार्च 2024 को ईपीएफओ के एसओपी रिवाइज नोटिफिकेशन के मुताबिक, आवेदक अब आवेदन करते समय मेंबर के पिता/माता के नाम वाला आधार कार्ड, पैन कार्ड, पिता/माता के नाम वाली 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकता है।

कैसा ठीक होगा यूएएन प्रोफाइल

जन्म की तारीख, पिता/माता का नाम, आधार नंबर, वैवाहिक स्थिति,सदस्य का नाम और लिंग की जानकारी को अपडेट कर यूएएन प्रोफाइल ठीक किया जा सकता है।

हालांकि, सवाल यह आता है कि इन जानकारियों को ठीक करने के लिए कौन-से डॉक्युमेंट्स सबमिट किए जा सकते हैं।

मैरिटल स्टेटस बदलने पर सबमिट कर सकते हैं ये डॉक्युमेंट्स

सरकार का जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

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पासपोर्ट

तलाक का फरमान

नाम और लिंग में बदलाव होने पर जमा करें ये डॉक्युमेंट्स

आधार (जरूरी)

पासपोर्ट

जन्म प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का जारी सेवा फोटो पहचान पत्र/

जन्मतिथि में सुधार करने के जमा कर सकते हैं ये डॉक्युमेंट्स

आधार कार्ड

पासपोर्ट

पैन कार्ड

सरकार का जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार का जारी जन्म प्रमाण पत्र।

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किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय का जारी मार्कशीट

नाम और जन्मतिथि वाला प्रमाणपत्र

जन्मतिथि के प्रमाण के अभाव में मेडिकल प्रमाण पत्र 

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