कोरोना की स्थिति गंभीर होने के साथ हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में अब 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पांच दिन काम करना होगा। इसके अलावे 100 से अधिक व्यक्तियों को घर के अंदर और 300 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि राज्य में कल 728 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद सरकार ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
सरकार ने कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए कल रात आवासीय स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। सक्रिय मामले लगभग 3,000 के आंकड़े को छू रहे हैं। सभी नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजों को खुले रहने की अनुमति दी गई है लेकिन सख्त कोविड प्रोटोकॉल के साथ।
शनिवार और रविवार को सभी कार्यालय बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, पुलिस, बैंक, पानी, बिजली, आग, सार्वजनिक परिवहन और दूरसंचार जैसी आपातकालीन सेवाओं से निपटने वाले विभागों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
पूजा स्थलों पर लंगर और सामुदायिक भोज के आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह दुकानों और बाजारों को खोलने और बंद करने का समय तय करे। सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।