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EPFO Aadhaar Card Linking: 1 सितंबर 2021 से सभी ईपीएफ खातों के लिए ईपीएफओ आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य

Aadhaar Card

EPFO Aadhaar Card Linking: 1 सितंबर 2021 से सभी ईपीएफ खातों के लिए ईपीएफओ आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी. इसके बिना आपके खाते में नियोक्ता का योगदान रुक सकता है.

EPFO Aadhaar Card Linking: कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई और कई लोगों को अपने भविष्य निधि (PF) से पैसा भी निकालना पड़ा. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें अपने पीएफ खाते के बारे में विशेष जानकारी नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. आपको इस बदलाव को ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा

रुक सकता है नियोक्ता का योगदान

ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना हर खाताधारक के लिए अनिवार्य है. यह नियम 1 सितंबर, 2021 से लागू होगा. पहले इसे 1 जून से लागू किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ गई है. यानी 31 अगस्त तक आपको अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा. अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाले नियोक्ता के योगदान को रोका जा सकता है. ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जाएगा. ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार को लिंक करने का फैसला लिया था.

जानिए- आधार नंबर और पीएफ को लिंक करने का तरीका

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं. इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
  • https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से अकाउंट में लॉग इन करें.
  • अब ‘मैनेज’ सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर आपको अपने ईपीएफ खाते से लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखाई देंगे.
  • यहां आधार विकल्प चुनें और आधार कार्ड पर अपना आधार नंबर और अपना नाम लिखकर सेवा पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई हो जाएगा.
  • एक बार आपके केवाईसी दस्तावेज सही हो जाने के बाद, आपका आधार आपके पीएफ खाते से जुड़ जाएगा. आपको अपनी आधार
  • जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा.

ईपीएफ ग्राहक ले सकते हैं कोविड एडवांस का लाभ

ज्ञात हो कि ग्राहक दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का लाभ उठा सकते हैं. मार्च 2020 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ ग्राहकों को एडवांस सुविधा दी थी. मई में, श्रम मंत्रालय ने देश में महामारी की दूसरी लहर से अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूसरे गैर-वापसी योग्य कोविद -19 अग्रिम को वापस लेने की अनुमति दी. इसके तहत आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत या तीन महीने के वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) के बराबर राशि (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं.

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