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EPFO: आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो अपनाएं यह प्रक्रिया, जानें- कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

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EPFO: अगर आप ईपीएफओ में आधार के अनुसार नाम और जन्मतिथि बदलना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया अपनाकर आसानी से बदल सकते हैं.

EPFO: अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य आधार कार्ड के अनुसार ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपना नाम और जन्म तिथि (DoB) बदल सकते हैं. ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सदस्य यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर सदस्य ऐसा कर सकते हैं. यदि आप अपना नाम या जन्मतिथि बदलना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके बदल सकते हैं.

जानें- कैसे बदलें आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्मतिथि?

  1. सदस्य एकीकृत पोर्टल पर जाएं.
  2. यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें.
  3. साइन-इन पर क्लिक करें.
  4. मैनेज पर क्लिक करें और फिर बेसिक डिटेल्स मॉडिफाई करें पर क्लिक करें.
  5. आधार के अनुसार आधार, नाम और जन्म तिथि दर्ज करें. सेव/सबमिट पर क्लिक करें. हाँ क्लिक करें.
  6. अपने नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए अपने नियोक्ता को सूचित करें.
  7. इनमें से कोई दस्तावेज जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है
  8. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
  9. कोई स्कूल/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र.
  10. केंद्र / राज्य सरकार के संगठन के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र.
  11. पासपोर्ट.
  12. सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य विश्वसनीय दस्तावेज.
  13. उपरोक्तानुसार जन्मतिथि के प्रमाण के अभाव में सदस्य का चिकित्सकीय परीक्षण करने के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित सदस्य द्वारा शपथ पर शपथ पत्र के साथ समर्थित.
  14. आधार/ई-आधार: आधार/ई-आधार के अनुसार जन्म तिथि में परिवर्तन को ईपीएफओ के साथ पहले दर्ज की गई जन्म तिथि के तीन साल के प्लस या माइनस की अधिकतम सीमा तक स्वीकार किया जाएगा.

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