All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! फरवरी 2022 तक AY20-21 के आईटीआर कर सकते हैं वेरिफाई

income_tax

Income Tax Return: जिन अबतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न का अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अब 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. टैक्स विभाग उन टैक्सपेयर्स के लिए राहत का ऐलान किया है, जिन्होंने अबतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है. अब ये टैक्सपेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं. बता दें कि टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए वेरिफिकेशन की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है. 

120 दिनों के अंदर करना होता है वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स विभाग के नियम के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर उसका आधार OTP, नेटबैकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या ATM से वेरिफिकेशन करना होता है. यह ई वेरिफिकेशन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.

IT रिटर्न वेरिफाई करना है जरूरी

बता दें कि अगर आपकी आईटीआर के ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो यह माना जाता है कि रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है. सीबीडीटी (CBDT) का कहना है कि अगर करदाता 28 फरवरी तक ई वेरिफाई जरूर कर लें. अगर वेरिफाई नहीं आया तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. 

Read more:NPS में निवेश करने वालों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा, PFRDA चेयरमैन ने की घोषणा

IT डिपार्टमेंट की टैक्सपेयर्स से अपील

इनकम टैक्स विभाग ने ट्ववीट कर कहा कि, टैक्सपेयर्स! असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए. अब और इंतजार मत कीजिए, तुरंत फाइल करें. बता दें विभाग ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से आखिरी तारीख का इंतजार ना करने की नसीहत दी है. 

Read more:ITR फाइल कर बुलेट जीतने का मौका, 31 दिसंबर तक है ये ऑफर

ITR फाइल नहीं करने पर देनी होगी पेनाल्टी

अगर आप समय से पहले ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए 5,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी. वहीं अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए ITR फाइल करते हैं, तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होती है. पेनल्टी से बचने के लिए आपको 31 दिसंबर से पहले पहले इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना होगा. 

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top