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महाराष्ट्र

बढ़ते कोरोना केसों के बीच BMC ने बदले नियम, 20% पॉजिटिव केस मिलने पर ही सील होगी बिल्डिंग

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बृहन्मुंबई नगरपालिका ने ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच सोमवार को बिल्डिंग सील करने को लेकर अपने नियमों में बदलाव किए हैं। बीएमसी ने कहा कि अगर किसी इमारत या विंग में रहने वाले कुल लोगों में से 20 फीसदी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उसे सील कर दिया जाएगा। फिलहाल किसी इमारत को तभी सील किया जाता है जब उसमें 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले और उसके आसपास की इमारतों में 10 से ज्यादा मामले हों। हालांकि, इन नियमों को अब बदला गया है।

बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि संतुलन बनाए रखने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। उनते मुताबिक, इसे नियमों में ढील देने या फिर सख्ती करने का नाम नहीं दिया जा सकता। बीएमसी के ऐडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश काकणी ने कहा, ‘हमने संतुलन बनाए रखा है, यह नियमों में ढील देने या फिर सख्ती बरतने जैसा नहीं है। कुछ बिल्डिंगों के लिए, जो छोटी हैं और पांच या उससे कम फ्लैट हैं, वहां पहले वाला नियम यानी कि पांच केसों पर सील करने वाला नियम उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने दिशानिर्देशों में बदलाव किए हैं।’

सोमवार को जारी नए नियमों के मुताबिक, जांच होने या लक्षण दिखने के दस दिन बाद तक मरीज को होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके साथ ही पांचवें और सातवें दिन पर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की भी जांच की जाएगी।

फिलहाल, मुंबई में 381 इमारतें सील हैं, जिसमें एक लाख के आसपास लोग रहते हैं। शहर में 11 कंटेनमेंट जोन है, जिसमें झुग्गियां, चॉल शामिल हैं। बीएमसी के डेटा के मुताबिक, इन इलाकों में एक लाख 77 हजार से ज्यादा की आबादी रहती है।

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