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छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक, देखिए वो फैसले जिनसे आपको मिलेगा सीधे फायदा

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में 3 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में 3 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई. इसके साथ और क्या अहम था देखिए…

*अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

*राज्य में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट‘ हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया.

*छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा और अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र’ के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया.

*कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को दूसरी संतान लड़की के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि देने कीअनुमति दी गई.

*छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया.

*बैठक में निर्णय लिया गया कि – पांचवी अनुसूची के तहत बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु उक्त संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे.

*नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट किए जाने का निर्णय लिया गया. इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया. ये छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी.

*युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया.

*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्यांश राशि 762.81 करोड़ रूपए ऋण के माध्यम से शासकीय गारंटी के रूप में छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई.

*छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

*छत्तीसगढ़ अभिवहन नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ और जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया. 

*वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति हेतु एक जनवरी 2022 की आगामी पदोन्नति में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया.

*वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

*छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि देनी होगी.

*छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. 

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