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अप्रैल जीएसटी भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, इंफोसिस से गड़बड़ी ठीक करने को कहा

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि पोर्टल पर April 2022 GSTR-2B जेनरेशन और GSTR-3B के ऑटो पॉपुलेशन में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली है. इंफोसिस को सरकार ने जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया है.

नई दिल्ली . सरकार अप्रैल के लिए जीएसटी भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी थी. टैक्स डिपार्टमेंट ने इंफोसिस से इस गड़बड़ी को ठीक करने को कहा है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि पोर्टल पर April 2022 GSTR-2B जेनरेशन और GSTR-3B के ऑटो पॉपुलेशन में तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली है.

इंफोसिस को सरकार ने जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया है. तकनीकी टीम जल्द से जल्द GSTR-2B और  ऑटो पॉपुलेशन GSTR-3B को सही करने के लिए काम कर रही है. इस वजह से अप्रैल महीने की जीएसटी भरने में लोगों को परेशानी आई आ रही है.

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GSTR-2B स्टेटमेंट का समय
GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12 वें दिन उपलब्ध कराया जाता है. इस आधार पर वे करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं. GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग तरीके से फाइल किया जाता है.

जीएसटी नेटवर्क ने जारी की एडवायजरी
सीबीआईसी ने ट्वीट किया, “करदाताओं को अप्रैल 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है.”

रविवार को जीएसटी के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाली जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवायजरी जारी करते हुए कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कते आ रही हैं. अप्रैल 2022 के लिए GSTR-2B statement में कुछ खास रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं. टैक्यपेयर को उसने सेल्फ एसेसमेंट बेसिस पर GSTR-2B statement भरने की सलाह दी. कहा कि टेक्निकल टीम इस समस्या को सुधारने के लिए काम कर रही है.

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समय सीमा बढ़ाने की मांग 
साल 2015 में, इन्फोसिस को जीएसटी प्रणाली के निर्माण और रखरखाव के लिए 1,380 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था. AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने मीडिया से कहा, “पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां चालू महीने में लाखों करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग को पटरी से उतार देगी. सभी व्यवसायों के लाभ के लिए, सरकार को या तो टैक्स फाइलिंग के लिए समयसीमा बढ़ानी चाहिए या देरी पर लगने वाले लेट फीस को माफ करना चाहिए.

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