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ITR Filing Documents: AY 2022-23 के लिए दाखिल करना है ITR, तो यहां जानें किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

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ITR Filing Documents: अगर आपको AY 2022-23 के लिए ITR फाइल करना है तो यहां पर उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा की गई है. दाखिल करते समय जिनकी जरूरत पड़ती है. जिन लोगों की नौकरी, प्रॉपर्टी, निवेश आदि से इनकम 50 साल तक की वह आईटीआर-1 भरेंगे.

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Required Documents for ITR Filing: जो लोग इनकम पर टैक्स देते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2022-23 के लिए पोर्टल को ओपेन कर दिया है. साथ ही, विभाग द्वारा ऐसे लोगों को ईमेल के जरिए सूचित किया जा रहा है कि जल्दी से आईटीआर फाइल कर दें. ऐसे लोग आसानी से असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपेन करके लॉगिन करने पर आपको दो फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 दिखेंगे, जिसमें से आपको किसी एक का चुनाव करना है. उसके बाद पहले से ही फीड किया गया डेटा आपके सामने आता है. जिसमें हर एक डेटा को आपको वेरीफाई करना होगा.

बता दें, आईटीआर -1 का नाम सहज फॉर्म है और ज्यादातर टैक्सपेयर्स इसी फॉर्म को भरते हैं. इस फॉर्म में टैक्सपेयर की बहुत सारी जानकारी प्री फिल्ड होती है. टैक्सपेयर को केवल उसे वेरीफाई करना होगा. इसके बाद आपके आईटीआर भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर इस फॉर्म में कोई जानकारी गलत है तो आपको इससे आपको सही करना होगा. 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. इनमें प्रमुख है पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड फॉर्म 16 (Aadhaar Card Form-16), बैंक अकाउंट डिटेल (Bank Details), अपने निवेश के सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ आदि. 

इन सभी के साथ ही आपके पास एक वैलिड ई-मेल आईडी होनी चाहिए जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर से संबंधित सभी मेल भेजता है.

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जिन लोगों की नौकरी, प्रॉपर्टी, निवेश आदि से इनकम 50 साल तक की वह आईटीआर-1 भरेंगे.

जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक है, वे लोग आईटीआर-4 भरते हैं. ऐसे लोग आईटीआर-1 नहीं भर सकते हैं. वित्त वर्ष 2021-2022 का आईटीआर फाइल करने का अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2022.

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