PAN-Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च से लेकर 30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माना तय किया था. अगर आप 30 जून के बाद अपना पैन-आधार लिंक कराएंगे तो आपको 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा.
नई दिल्ली. अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो यह काम आज ही कर लें. दरअसल, आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च से लेकर 30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माना तय किया था. अगर आप 30 जून के बाद अपना पैन-आधार लिंक कराएंगे तो आपको 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा.
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका
>> सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं. नीचे तरफ Link Aadhaar पर क्लिक करें.
>> अपने स्टेट्स देखने के लिए Click Here पर क्लिक करें. यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
>> अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा.
>> अगर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें.
>> इसके बाद डिटेल्स भरें. इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
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ऐसे भरना होगा जुर्माना
स्टेप 1: पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean
स्टेप 2: पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.
स्टेप 3: Tax Applicable को चुनें.
स्टेप 4: कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है.
स्टेप 5: नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें.
स्टेप 6: पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें.
स्टेप 7: कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें.