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PM Kisan: सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का एक भी पैसा

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें एक स्कीम PM Kisan Samman Nidhi Yojana भी है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है.

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों की भलाई के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भी शामिल है. केंद्र सरकार की ओर से ये योजना चलाई जा रही है. वहीं इस योजना के जरिए सरकार की ओर से किसानों को हर चार महीने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही सरकार की ओर से पीएम किसान का पैसा पाने के लिए कुछ नियम-कायदे भी बनाए गए हैं, ताकी गलत हाथों में पैसा न जाए. सरकार की ओर से इस योजना के जरिए देश के लाखों किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है.

पूरे साल दिए जाते हैं इतने रुपये

किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य सरकार की ओर से छोटे किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के तहत सरकार की ओर से पूरे साल में किसानों को 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है. सरकार की ओर से किसानों को तीन समान किस्तों में ये राशि प्रदान की जाती है.

इन लोगों को मिलते हैं रुपये

केंद्र सरकार की ओर से हर चार महीने के अंतराल में 2000-2000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं. ये अमाउंट सीधे किसानों के बैंक खाते में ही भेजे जाते हैं. हालांकि सरकार की ओर से इस स्कीम के लाभार्थियों के लिए पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है. इन गाइडलाइन के तहत सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में उनके नाम हैं वो किसान इसके लिए पात्र हैं.

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इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा

सरकार की ओर से बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि योग्य भूमि है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं.

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