All for Joomla All for Webmasters
समाचार

Ticket Transfer Rules: कन्फर्म टिकट के बावजूद यात्रा पर नहीं जा पाते हैं, तो दूसरे को कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें नियम?

Ticket

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. यह खबर आपके और अन्य लोगों के बहुत काम की है. अगर आपके पास कन्फर्म रेल टिकट है, लेकिन आप किसी और जरूरी काम की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ये टिकट आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-अनाज, दाल, आटे समेत 25 किग्रा से भारी खाद्य वस्तुओं के पैकेट को 5 फीसदी GST से मिलेगी छूट

रेल यात्रियों को दी जाती है खास सुविधा

रेल यात्रियों को अक्सर इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि टिकट बुक करने के बाद वे यात्रा करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में या तो उन्हें टिकट रद्द करना पड़ता है और उनके स्थान पर भेजने वाले के लिए नया टिकट लेना पड़ता है. लेकिन फिर कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल है. इसलिए रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा दी है. हालांकि यह सुविधा काफी समय से मौजूद है, लेकिन लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 

परिवार के सदस्यों को अपना टिकट कर सकते हैं ट्रांसफर

एक यात्री अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए यात्री को ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले एक रिक्वेस्ट देनी होगी. इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है. 

ये भी पढ़ें:-आज से GST के नए रेट लागू, दूध-दही, पनीर से लेकर ये सारी चीजें हो गईं महंगी; चेक कर लें पूरी लिस्ट कर लें पूरी लिस्ट

24 घंटे पहले जमा करना होगा आवेदन

यदि यात्री सरकारी कर्मचारी है और अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले अनुरोध कर सकता है, यह टिकट उस व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है. अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है. यह सुविधा आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा एनसीसी कैडेटों के लिए भी उपलब्ध है.

केवल एक बार ही मिलता है मौका

भारतीय रेलवे का कहना है कि टिकट का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है. यानी अगर यात्री ने अपना टिकट एक बार किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है तो वह इसे बदल नहीं सकता, यानी अब यह टिकट किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है.

ट्रेन टिकट कैसे ट्रांसफर करें?

  • टिकट का प्रिंट आउट ले लें.
  • निकटतम रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाएं.
  • जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी प्रूफ आधार या वोटिंग आईडी कार्ड साथ रखना होगा.
  • काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें.
Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top