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नेशनल हेराल्ड केसः सोनिया गांधी से आज ED करेगी पूछताछ, राजघाट पर धारा-144 लागू

ईडी कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रमोटेड कंपनी ’यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, जो नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक रखती है. आपको बता दें कि ईडी ने 75 वर्षीय कांग्रेस नेता से गत 21 जुलाई को 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. जांच एजेंसी ने इस दौरान सोनिया गांधी से करीब 28 सवाल पूछे थे.

नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (National Herald Money Laundering Case) के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फिर पूछताछ करेगा. अधिकारियों के अनुसार, वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए 26 जुलाई की दोपहर को ईडी के समक्ष पेश होंगी. एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए पहले सोमवार को तलब किया था, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया. आपको बता दें कि ईडी ने 75 वर्षीय कांग्रेस नेता से गत 21 जुलाई को 2 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.

जांच एजेंसी ने इस दौरान सोनिया गांधी से करीब 28 सवाल पूछे थे. ईडी कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रमोटेड कंपनी ’यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है, जो नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक रखती है. अधिकारियों के अनुसार, ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी की उपस्थिति के दौरान सभी उपयुक्त प्रोटोकॉल फाॅलो किए जाएंगे, जिसमें एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की टीम की तैनाती, कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करने वाले अफसरों के ‘कोविड निगेटिव’ सर्टिफिकेट प्राप्त करना और उचित शारीरिक दूरी का पालन करना शामिल है.

प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के आज अपनी मां के साथ ईडी कार्यालय जाने की उम्मीद है. कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की इस कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लागू कर दी है. राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख स्थानों, ईडी दफ्तर के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है.

ईडी ने पिछले साल के अंत में नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया केस दर्ज किया था, जिस सिलसिले में गांधी परिवार से पूछताछ की गई. जांच एजेंसी ने मामले के सिलसिले में इस साल अप्रैल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी. कांग्रेस ने कहा है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित एक ‘गैर-लाभकारी कंपनी’ है. इस प्रकार कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है.

कांग्रेस ने कहा है कि कोई गलत काम नहीं हुआ है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थापित एक ‘गैर-लाभकारी कंपनी’ है. इस प्रकार कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है. ईडी के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के पास लगभग 800 करोड़ रुपये की संपत्ति है और एजेंसी गांधी परिवार से यह समझना चाहती है कि यंग इंडियन जैसी गैर-लाभकारी कंपनी एजेएल की भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों को किराए पर देने जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में कैसे लगी थी.

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