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ITR Refund Latest Update : इनकम टैक्स से आपको भी मिला है 143(1) का इंटीमेशन लेटर, तो यहां समझें क्‍या है उसका मतलब?

ITR Refund Latest Update : आयकर विभाग ने आपको भी 143(1) का इंटीमेशन लेटर भेजा है, तो इसको लेकर कत्तई घबराएं नहीं. इसमें कई चीजों का ब्यौरा होता है. इसमें आपके बकाया टैक्स के बारे में भी जानकारी होती है और प्रतिदेय राशि के बारे में भी जानकारी होती है. साथ ही, यह एक सूचना होती है कि आपका आईटीआर जांच के बाद रिफंड के लिए प्रॉसेस कर दिया गया है.

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ITR Refund Latest Update : आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जो अब बीत चुकी है. अब आयकर विभाग आपके आईटीआर की जांच करने के बाद इंटीमेशन लेटर भेजना शुरू कर दिया है. अनेकों करदाताओं के खाते में रिफंड की रकम पहुंच भी गई है. लेकिन, कई आयकरदाता विभाग के इंटीमेशन लेटर को पाते ही डर जाते हैं कि कहीं विभाग ने उन्हें नोटिस तो नहीं भेज दिया है.

आपने में मन में जो डर पैदा होता है उसको ही दूर करने के लिए नेटवर्क18 की खबर के मुताबिक, इनकम टैक्‍स मामलों के जानकार बलवंत जैन बताते हैं कि यह आयकर विभाग की एक रूटीन प्रक्रिया है. आईटीआर फाइल किए जाने के बाद आयकर विभाग उसकी जांच करने के बाद अपने रिकॉर्ड से मिलान करता है. इसके बाद आपको आयकर की धारा 143(1) के तहत इंटीमेशन लेटर भेजता है. इसमें आपकी ओर से दी गई सभी जानकारियों के साथ विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड से मिलान की गई जानकारी भी शामिल की गई होती है. अगर विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड से आपका डाटा मेल नहीं खाता है, तो उसके बारे में इंटीमेशन लेटर के जरिये आपको सूचित किया जाता है

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लेटर ऑफ इंटीमेशन भेजने का मतलब क्या है?

आमतौर पर आयकर विभाग सभी करदाताओं को लेटर ऑफ इंटीमेशन के जरिए यह सूचना भेजता है. इसका मतलब है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसको प्रासेस कर दिया गया है. अगर किसी करदाता के पास यह लेटर नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि विभाग ने उसके आईटीआर को अभी तक प्रॉसेस नहीं किया है. इसके अलावा इस लेटर में आपकी ओर से की गई गलतियों के बारे में भी जानकारी दी गई होती है. आयकर विभाग इस बात की जानकारी देता है कि आपने अमुक आंकड़े गलत डाले हैं और इसमें सुधार करने के बाद ही आपके रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. 

LoI के जरिए दी जाती है बकाया टैक्‍स की भी जानकारी

लेटर ऑफ इंटीमेशन (LoI) के माध्यम से आयकर विभाग आपको बकाया टैक्‍स की भी जानकारी मुहैया कराता है. अगर किसी आयकरदाता पर कोई टैक्‍स बकाया है और उसे जमा कराने के लिए कहा गया है तो आपको लेटर मिलने के 20 दिनों के अंदर अपने बकाया टैक्‍स का भुगतान कर देना चाहिए. अगर आप समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो एक माह के बाद आपको हर महीने एक फीसदी की दर से ब्‍याज का भुगतान करना पड़ेगा. इस तरह से बकाया रकम और बढ़ जाएगी. अगर फाइल किए गए आईटीआर के आंकड़ों से विभाग का डाटा मेल नहीं खाता तो भी इस लेटर का जवाब जल्‍द से जल्‍द विभाग तक पहुंचा देना चाहिए.

रिफंड में मिलने वाली रकम के बारे में दी जाती है जानकारी

आयकर विभाग की ओर से भेजे गए इंटीमेशन लेटर के माध्यम से आयकरदाता को मिलने वाले रिफंड की भी जानकारी दी जाती है. आयकर विभाग इस लेटर के जरिए यह जानकारी देता है कि आईटीआर को प्रॉसेस करने के बाद आपका कितना पैसा रिफंड के रूप में बच रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आपको लेटर मिलने के बाद इसे पासवर्ड डालकर खोलें और ध्‍यान से पढ़ लें. इसमें दी गई जानकारियों और विभाग द्वारा किए गए अन्य किसी सवाल पर भी ध्यान दें और समय से उसका जवाब देने का प्रयास करें.

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