All for Joomla All for Webmasters
जरूरी खबर

बैंक में न हो सुनवाई या अधिकारी करें खराब व्‍यवहार, तो यहां का खटखटाएं दरवाजा और करें शिकायत

RBI

अगर बैंक में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है या आप अधिकारियों के जवाब से संतुष्‍ट नहीं हैं तो आप एकीकृत लोकपाल योजना के तहत दर्ज करा सकते हैं. जानिए कब और कैसे करनी होगी शिकायत.

ये भी पढ़ें-:Stocks to buy: ICICI Direct ने अगले 3 महीने के लिए SBI में दी खरीद की सलाह, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद

अगर बैंक में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बैंक के अधिकारियों का बर्ताव ठीक नहीं है या फिर निय‍त अवधि के अंदर आपकी समस्‍या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप अपनी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) के तहत दर्ज करा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-:7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी! DA बढ़ने से खाते में आई मोटी रकम; देख‍िए पूरी ल‍िस्‍ट

इसके जरिए आप आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की एक सेंट्रलाइज्ड ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकेंगे. ये एक ऐसा प्‍लेटफॉर्म है जहां ग्राहक बैंक, NBFCs आदि से जुड़ी, बैंक अधिकारियों के खराब व्‍यवहार, एटीएम और बैंकिंग सर्विस से जुड़ी किसी भी समस्‍या की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं. 

ये भी पढ़ें–:Post Office में लगाना है पैसा तो ये हैं तीन दमदार स्कीम, गारंटी के साथ मिलेगा रिटर्न

कब कर सकते हैं शिकायत

Integrated Ombudsman Scheme के तहत बैंक से जुड़ी किसी भी समस्‍या की शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आपने बैंक, एनबीएफसी आदि में पहले लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को रिजेक्‍ट कर दिया गया हो, 30 दिनों के अंदर कोई उत्‍तर न मिला हो या संतोषजनक उत्‍तर न दिया गया हो. रेगुलेटेड एंटिटी की ओर से उत्तर प्राप्त न होने के मामले में ग्राहक 1 साल 30 दिन के अंदर लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें आधा हो जाएगा आपके बिजली का बिल! लेकिन करने होंगे ये काम, जानिए बड़ी बचत के आसान तरीके

तीन तरह से कर सकते हैं शिकायत

  • बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको File a Complaint का विकल्‍प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं. 
  • आप चाहें तो मेल के माध्‍यम से आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्‍तावेजों को अटैच करने के बाद CRPC@rbi.org.in पर भेजनी होगी.
  • अगर फिजिकल फॉर्म में शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं तो शिकायतकर्ता या इसके अधिकृत प्रतिनिधि को शिकायत को हस्ताक्षरित करना होगा इसके बाद आप सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत को बताए जा रहे पते पर भेज सकते हैं. पता है- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017 
Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top