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ITR Filing FY 2022-23: विलंबित ITR फाइल करने की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर, रिटर्न फॉर्म में चयन करना होगा धारा 139(5)

ITR Filing FY 2022-23: विलंबित ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. इसके लिए रिटर्न फॉर्म में धारा 139(5) का चयन करना होगा और मूल आईटीआर होना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया में मूल आईटीआर में डाले गए आंकड़े भी आवश्यक होंगे.

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Revised and Belated ITR Filing Last Date: साल 2022 अब समाप्ति की ओर है. नया वर्ष 2023 लगभग एक सप्ताह में शुरू होने जा रहा है, संशोधित या विलंबित ITR (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. इसलिए, यदि आप 1 जुलाई, 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, या आईटीआर दाखिल किया था, लेकिन उसमें कुछ गलती की, तो आप 31 दिसंबर, 2022 तक विलंबित या संशोधित आईटीआर दाखिल करके उसको ठीक कर सकते हैं.

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई थी और इस वर्ष अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई. फाइलिंग के अंतिम दिन 31 जुलाई को रिकॉर्ड 72.42 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिससे संचयी रिटर्न 5.83 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के समान स्तर के करीब है. शुरुआत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की गति धीमी थी, लेकिन समय सीमा नजदीक आने के साथ इसमें तेजी आई.

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विलंबित आईटीआर (Belated ITR)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत, यदि आप मूल समय सीमा से चूक गए हैं तो विलम्बित आईटीआर दाखिल करने का प्रावधान है. हालांकि, धारा 234 एफ के अनुसार, 5 लाख रुपये और उससे अधिक की कुल आय वाले करदाताओं द्वारा 31 जुलाई के बाद विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 5 लाख रुपये से कम की कुल आय वाले करदाताओं के लिए, जुर्माना राशि 1,000 रुपये है, जबकि जिन लोगों को आयकर देने से छूट प्राप्त है, उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

विलंबित आईटीआर दाखिल करने के लिए, फाइलरों को टैक्स रिटर्न फॉर्म में धारा 139(4) का चयन करना होगा. बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अगर कोई इस डेडलाइन को मिस कर देता है तो वह तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगा जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजता.

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संशोधित आईटीआर (Revised ITR)

यदि आपने 31 जुलाई की मूल समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल किया है, लेकिन गलती हो गई है, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं और 31 दिसंबर तक संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दिया गया है. संशोधित आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया मूल आईटीआर के समान ही है. हालांकि, आपको आयकर रिटर्न फॉर्म में धारा 139(5) का चयन करना होगा और मूल आईटीआर होना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया में मूल आईटीआर में डाले गए आंकड़े भी आवश्यक होंगे.

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गौरतलब है कि अक्टूबर में, सरकार ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए व्यवसायों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर की मूल अंतिम तिथि से 7 नवंबर तक बढ़ा दी थी. इससे पहले, सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी.

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