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टिकट कैंसिल कराएं तो Tax वापस मिलेगा या नहीं? अधिकतर लोग नहीं जानते ये रूल

Indian Railways

नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे (Indian Railway) यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है. रेल टिकट के संबंध में भी यात्रियों को कई सहूलियतें रेलवे देता है. यात्री अपनी सुविधानुसार जहां टिकट बुक कर सकता है, वहीं टिकट कैंसिल (Train Ticket Cancellation) करने का भी हकदार है. रेल टिकट जब हम लेते हैं,

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तो हमें जीएसटी (Gst on Train Tickets) भी देना होता है. अब सवाल यह उठता है कि क्‍या टिकट कैंसिल कराते वक्‍त भी यात्री को जीएसटी चुकाना पड़ता है? क्‍या टिकट बुक कराते वक्‍त वसूला गया जीएसटी टिकट कैंसिल करने पर वापस मिल जाता है? आज हम आपको इन्‍हीं सवालों के जवाब देंगे.

टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी को लेकर फैली कन्‍फ्यूजन पर रेलवे ने अगस्‍त 2022 स्‍पष्‍टीकरण जारी किया था. रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन टिकट बुक करते समय जो जीएसटी चार्ज लगाया जाता है,

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वो ट्रेन टिकट कैंसिल करते समय यात्री को रिफंड किया जाता है. रेल मंत्रालय ने कहा कि बुकिंग के समय लिया गया जीएसटी भी टिकट के मूल्य के साथ वापस कर दिया जाता है. वहीं, टिकट कैंसिलेशन चार्ज पर भी रेलवे जीएसटी लेता है.

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रेल के मुताबिक, ये जीएसटी वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार लिया जाता है. यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि जीएसटी चार्ज सिर्फ एसी और फर्स्ट क्लास टिकट कैंसिल करने पर लागू होता है. इस पर जीएसटी दर 5 फीसदी है.

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किस टिकट पर कितना कैंसिलेशन चार्ज

हर टिकट को कैंसिल कराने पर रेल विभाग कुछ कैंसिलेशन (Train Ticket Cancellation Charge ) चार्ज वसूलता है, जो उसके रिफंड नियमों के तहत लागू होता है. मौजूदा नियमों के तहत ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले कंफर्म टिकट कैंसिल कराया जाता है तो एसी फर्स्ट क्लास पर 240 रुपये, एसी टीयर 2 पर 200 रुपये, एसी टीयर 3 और चेयर कार पर 180 रुपये, स्लीपर क्लास पर 120 रुपये और सेकेंड क्लास के टिकट पर 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज वसूला जाता है.

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अगर ट्रेन छूटने से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया जाता है तो टिकट के किराए का 25 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज के रूप में वसूला जाता है. वहीं ट्रेन छूटने के 4 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराया जाता है तो 50 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया जाता है.

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