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Go First एयरलाइन पर DGCA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने का है मामला

Flight Update: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बीते 9 जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही गो फर्स्ट (Go First Airline) विमान ने उड़ान भर ली थी. डीजीसीए (DGCA) ने इसे लेकर ही जुर्माना लगाया है.

Flight Update: विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने गो फर्स्ट एयरलाइन (Go First Airline) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बीते 9 जनवरी को एक बस में सवार 55 यात्रियों को लिए बगैर ही गो फर्स्ट विमान ने उड़ान भर ली थी. डीजीसीए ने इसे लेकर ही विमानन कंपनी पर जुर्माना लगाया है. विमानन नियामक ने घटना के बाद एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

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DGCA ने एक बयान में कहा, ‘नोटिस के जवाब में गो फर्स्ट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उक्त घटना टर्मिनल को-ऑर्डिनेटर, वाणिज्यिक कर्मियों और परिचालक दल के सदस्यों के बीच यात्रियों के विमान में सवार होने के बारे में संवाद और समन्वय की कमी के कारण हुई.’ नियामक ने कहा कि अन्य खामियां भी हुई हैं. इस सब के मद्देनजर उसने एयरलाइन पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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प्रभावित यात्रियों को फ्री टिकट की पेशकश

इससे पहले यात्रियों को लिए बिना ही उड़ान भरने के मामले में गो फर्स्ट ने माफी भी मांगी थी. गो फर्स्ट ने कहा था कि उड़ान से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई. एयरलाइन कंपनी ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए घटना से जुड़े सभी कर्मचारियों को रोस्टर से हटा दिया था. किफायती विमान सेवा कंपनी ने बयान में कहा था, ‘बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली उड़ान संख्या जी8-116 के उड़ान भरने से पहले यात्रियों की जांच के दौरान लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई इस स्थिति के लिए हम माफी मांगते हैं.’

गो फर्स्ट ने कहा कि इस मामले से प्रभावित सभी यात्रियों को अगले 12 माह में घरेलू मार्ग पर उड़ान का एक टिकट नि:शुल्क दिया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कंपनी ने इसके बाद कहा कि जांच जारी रहने तक सभी संबंधित कर्मचारियों को रोस्टर से हटा दिया गया है.

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