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अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब, पुराने से कैसे अलग है, जानें नफा-नुकसान

नई दिल्ली: लंबे समय से राहत का इंतजार कर रहे सैलरीड क्लास यानी नौकरीपेशा वालों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में इसका ऐलान किया. दरअसल, नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, मगर अब 7 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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दरअसलस, अब तक नए और पुराने टैक्‍स स्‍लैब में रिबेट यानी छूट की सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. यानी अब आपकी 7 लाख रुपये की तक की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. इसके अलावा, टैक्स पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर तीन लाख रुपए तक कर दी गई है. इससे पहले 2.5 लाख तक सीधी छूट थी. मगर अब इसे 50 हजार बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है.

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Income Tax New Tax slab: अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब

0 से 3 लाख तक की आय पर 0 फीसदी

3 से 6 लाख तक की आय पर 5 फीसदी

6 से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी

9 से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी

12 से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी

15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी

पुरानी इनकम टैक्स रिजीम वाले इस तरह से समझें

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– 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं

– स्लैब 6 से घटा कर 5 किए गए

– कम से कम 10000 का टीडीएस हटाया गया

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