EDLI scheme : आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में PF अकाउंट होल्डर्स को बिना कुछ किए 7 लाख रुपये का फायदा मिलता है.
नई दिल्ली. सरकारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, अगर आप EPFO के सदस्य हैं तो आपको इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता होना चाहिए. कई बार कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी न होने से वो इनका लाभ लेने से चूक जाते हैं. आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में PF अकाउंट होल्डर्स को बिना कुछ किए 7 लाख रुपये का फायदा मिलता है. दरअसल, EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है. प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोगों को भी फ्री में 7 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है.
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EDLI स्कीम का क्लेम मेंबर कर्मचारी के नॉमिनी की ओर से कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर किया जा सकता है. अब यह कवर उन कर्मचारियों के पीड़ित परिवार को भी मिलता है, जिसने मृत्यु से ठीक पहले 12 महीनों के अंदर एक से अधिक प्रतिष्ठानों में नौकरी की हो.
अगर न कराया हो नॉमिनेशन
किसी भी इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए जरूरी है नॉमिनेशन लेकिन कई बार नॉमिनेशन कराना भूल जाते हैं. अगर स्कीम के तहत कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी होंगे. क्लेम करने वाला माइनर यानी 18 साल से कम उम्र का है तो उसकी तरफ से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है.
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कैसे होगा क्लेम
मान लीजिए ईपीएफओ सदस्य की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या उत्तराधिकारी इस बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है. क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण देना जरूरी होता है.
ई नामांकन सुविधा (E nomination) भी हुई शुरू
ईपीएफओ ने अब नॉमिनी की जानकारी देने के लिए ई नामांकन की सुविधा शुरू कर दी है. इसमें जिन लोगों के नामांकन नहीं है, उन्हें मौका दिया जा रहा है. इसके बाद ऑनलाइन नॉमिनी के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी अपडेट की जाएगी.