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PPF अकाउंट हो गया है बंद? न लें टेंशन, दोबारा शुरू करने का आसान है प्रोसेस, जानें यहां

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महंगाई के दौर में PPF निवेश का एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है. यदि आपने पीपीएफ में निवेश किया है और आपका अकाउंट किसी कारणवश बंद या इनऑपरेटिव (PPF Account inoperative) हो गया है. तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है.

नई दिल्ली. महंगाई के दौर में PPF निवेश का एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है. यदि आपने पीपीएफ में निवेश किया है और आपका अकाउंट किसी कारणवश बंद या इनऑपरेटिव (PPF Account inoperative) हो गया है. तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है. क्योंकि आपका किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित है और आप अपने अकाउंट को दोबारा आसानी से चालू करा सकते हैं. आपको बता दें एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है. PPF में निवेश कर छूट के लिहाज से भी काफी अहम है. इसमें निवेश पर कर कटौती का लाभ​ मिलता है. इसके अलावा मैच्योरिटी की रकम और ब्याज की इनकम भी कर मुक्त होती है. आइए अब हम आपको बतातें है कि कैसे आप अपना बंद पड़ा पीपीएफ अकाउंट दोबारा चालू करा सकते हैं..

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सबसे पहले तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि पीपीएफ अकाउंट में निवेश किस तरह से किया जाता है. यदि आप पीपीएफ में निवेश करना चाहते है तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर पीपीएफ अकाउंट खोल सकते है. इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इसमें आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना ही होता है, और अगर आप न्यूनतम निवेश की शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है.

क्यों हो जाता है PPF अकाउंट इनऑपरेटिव
अगर पीपीएफ खाताधारक किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम रकम खाते में नहीं डालते हैं या डालना भूल जाता है तो यह खाता रुक जाता है. पीपीएफ में 15 साल बाद मैच्योरिटी की अवधि खत्म होने पर ही अंशदाता को ब्याज सहित अपनी रकम मिलती है. यह ब्याज हर साल बैलेंस में जुड़ता है. बंद पड़े पीपीएफ खाते के साथ भी यह बात लागू है. सरकार समय-समय पर ब्याज दरें तय करती है. मैच्योरिटी की तारीख से पहले बंद पड़े पीपीएफ खाते को स्थायी रूप से बंद नहीं कराया जा सकता है. हालांकि, अगर कोई इसे चालू कराना चाहता है तो मैच्योरिटी की तारीख से पहले कभी भी यह काम किया जा सकता है. मैच्योरिटी की तारीख पीपीएफ पासबुक में होती है.

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इस तरह करें दोबारा चालू 
बंद पड़े PPF खाते को चालू कराने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट आफिस में लिखित आवेदन देना पड़ेगा जहां ये खुला है. बंद PPF अकाउंट को मैच्योरिटी यानी परिपक्वता अवधि के दौरान दोबारा शुरू कराया जा सकता है. इसके लिए 500 रुपये के साथ 50 रुपये शुल्क सालाना देना होगा. यह शुल्क प्रतिवर्ष के अनुसार देय होगा. यहां यह जान लें कि बंद अकाउंट में शेष रकम को खाता धारक की ओर से मैच्योरिटी से पहले रिवाइव नहीं किया जा सकता है.

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